थाना लालगंज पुलिस द्वारा सूदखोर अभियुक्त को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।

रिपोर्ट-मोहम्मद शकील
दिनांक 06.01.2026 को थाना लालगंज पर वादिनी श्रीमती रानू शुक्ला पत्नी विपिन शुक्ला निवासी गोविन्दपुर कठोड्या थाना लालगंज जनपद रायबरेली द्वारा लिखित तहरीर देकर बताया कि वर्ष 2022 में उसके पति द्वारा अपनी माता जी के इलाज हेतु विपक्षी अन्नू सिंह उर्फ कृष्णबहादुर सिंह पुत्र स्व० रामराज सिंह निवासी ग्राम रणगांव थाना लालगंज रायबरेली से 04 लाख रुपये ब्याज पर लिए थे। विपक्षी द्वारा अत्यधिक व अवैध ब्याज वसूलते हुए दबाव बनाकर वादिनी के पति से आभूषण एवं पैतृक भूमि बिकवाकर अब तक लगभग 23 लाख रुपये की धनराशि वसूल कर ली है। इसके बावजूद भी विपक्षी द्वारा वादिनी से अतिरिक्त 10 लाख रुपये की मांग की जा रही थी। वादिनी द्वारा धनराशि देने में असमर्थता व्यक्त करने पर अभियुक्त एवं उसके साथ मौजूद 04-05 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादिनी व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। वादिनी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लालगंज पर मु0अ0सं0-04/2026 धारा-384/506 भादवि बनाम अन्नू सिंह उपरोक्त एवं 04-05 व्यक्ति अज्ञात अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसी क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रायबरेली के निर्देशन में जनपद में सूदखोरों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 07.01.2026 को थाना लालगंज पुलिस टीम द्वारा बिना किसी वैध लाइसेंस के अवैध रूप से सूद (ब्याज) का कार्य करने वाले सूदखोर आरोपी अन्नू सिंह उर्फ कृष्णबहादर सिंह पुत्र स्व० रामराज सिंह निवासी ग्राम रणगांव थाना लालगंज जनपद रायबरेली, को थाना क्षेत्र से पुलिस द्वारा नियमानुसार गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया है।




