भारतीय वन अधिनियम 1927 से सम्बन्धित 02 अभियुक्तगण मय चोरी गये यूकेलिप्टिश के पेड़ सहित गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण एवं कार्यवाही- दिनांक 15.09.2026 को वादी श्री विक्रान्त कुमार वन रक्षक साहूवाला रेज थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना बढ़ापुर पर तहरीर दी गई कि दिनांक 15.09.2026 को सूचना मिली कि साहूवाला रेंज के इनायतपुर बीट कक्ष संख्या-10 में कुछ लोग पेड़ काट रहे हैं। सूचना पर मौके पर पहुंचने पर करीब कुछ व्यक्ति यूकेलिप्टस के 14 पेड़ काटकर गिरा चुके थे। तहरीर में उक्त व्यक्तियों में शमशाद अहमद, अर्जुन, राजिक, अब्दुल्ला, प्रमोद कुमार, राजीव कुमार, राजिक, शानू, सनोवर सहित अन्य व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है। रोकने का प्रयास करने पर उक्त सभी व्यक्ति मारपीट पर उतारू हो गए। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बढ़ापुर पर मु0अ0सं0-155/2026 धारा 324(5) बीएनएस एवं धारा 26 भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में बयान वादी, निरीक्षण घटनास्थल व वन विभाग के कटे पेड़ो/चोरी गये पेडो की 09-09 फीट के 08 गट्टे यूके लिप्टिश के बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 132,324(5),303(2),317 (2) बीएनएस व 26 भारतीय वन अधिनियम 1927 की वृद्धि की गई। कार्यवाही विवरण- थाना बढापुर पुलिस द्वारा पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1. अर्जुन पुत्र स्व० प्रकाश सिंह निवासी मौहल्ला तिबडी थाना कोतवाली शहर बिजनौर व 2. शाहिद पुत्र पीरू निवासी मौहल्ला पक्का तालाब कस्बा व थाना बढापुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।




