कौशाम्बी: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 3 वर्ष कठोर कारावास, 5 हजार रुपये जुर्माना।
रिपोर्ट:-सौम्य वर्मा
कौशाम्बी। जनपद में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को 3 वर्ष के कठोर कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 7 नवंबर 2026 को यह फैसला सुनाया गया।
पुलिस के अनुसार, 24 नवंबर 2017 को थाना मंझनपुर में एक व्यक्ति ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग पुत्री को रामबाबू बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मंझनपुर में मु0अ0सं0 702/2017 के तहत धारा 363, 366, 376(2) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
मामले में शासन द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के माध्यम से प्रभावी पैरवी कराई गई। इसके परिणामस्वरूप 7 नवंबर 2026 को जनपद न्यायालय कौशाम्बी ने अभियुक्त रामबाबू पुत्र स्वर्गीय महिपाल, निवासी टेवा, थाना मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी को 3 वर्ष के कठोर कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।




