
रिपोर्ट :- रविंद्र कुमार शुक्ला
रायबरेली। थाना खीरों पर प्रार्थी रामप्रकाश पुत्र रामशरण तिवारी की तहरीर पर आरोप है कि दिनांक 05.04.2026 की रात्रि लगभग 11:00 बजे विपक्षी अंकुल पाण्डेय व उसके भाई द्वारा प्रार्थी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाया गया। प्रकरण में मुकदमा संख्या 0064/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया व अपहृता की बरामदगी व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर प्रयास किये जा रहे थे।
कि आज मुखबिर की सटीक सूचना पर थाना क्षेत्र के महिपालपुर पुलिया के पास से तथा मुकदमा उपरोक्त के नामजद वांछित अभियुक्त अंकुल पुत्र रामनरेश निवासी ग्राम बिघौरा थाना बारासगवर जनपद उन्नाव को गिरफ्तार कर अपहृता/पीडिता के बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा-7/8 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी कर थाना स्थानीय पर अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।




