
रिपोर्ट -शिवा वर्मा (सम्पादक)
बहराइच। कोतवाली देहात व साइबर थाना पुलिस को मिली सफलता मुकदमा संख्या 309/2024 धारा 419/420/ 467/468/471/406 IPC का वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
संक्षिप्त विवरण :- आज दिनाँक 22/06/2024 को राजन बाबू पुत्र खेमकरन निवासी ग्राम मीरपुर कस्बा सलारगंज थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराइच द्वारा कोतवाली देहात बहराइच में प्रार्थना पत्र दिया गया कि अमर उजाला समाचार पत्र मे प्रकाशित संविदा पर नौकरी दिया जाने के विज्ञापन को देखकर राजन बाबू और अन्य कई व्यक्ति अवधेश कुमार मिश्रा नामक व्यक्ति से सम्पर्क किये जिसने अपने को WHO उत्तर प्रदेश का अधिकारी बताया और उन्हे जिला अस्पताल बहराइच में वार्ड ब्याय के पद 18100/- रूपये प्रतिमाह की दर से 13 वर्ष हेतु संविदा पर नियुक्ति दिलाने की बात की गई।
राजन बाबू आदि व्यक्ति अवधेश कुमार मिश्रा से लक्ष्मी रिसॉर्ट कोतवाली देहात बहराइच में मिले जिनसे नियुक्त कराने के नाम पर पैसे लिये गये और उनमें से कई लोगों को कूटरचित नियुक्ति पत्र भी दिये गये।
इस सूचना पर कोतवाली देहात में मुकदमा संख्या 309/2024 धारा 419/420/467/ 468/ 471/406 IPC पंजीकृत हुआ।
उक्त प्रकरण को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा त्वरित संज्ञान में लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी कोतवाली देहात/साइबर थाना को सख्त निर्देश दिये गये थे। आज दिनांक 22/06/2024 को मुखबिर की सूचना व सर्विलांस सेल की मदद से कड़ी मेहनत व अथक प्रयास से अभियुक्त अवधेश मिश्रा पुत्र गया प्रसाद मिश्रा निवासी सतनामी पुरवा कस्बा बाबागंज थाना धानेपुर जनपद गोण्डा चित्तौरा मोड़ गोण्डा बहराइच मार्ग समय 07:40 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया। घटना में प्रयुक्त स्कॉरपियो एन UP32NU7879 के साथ गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्त कब्जे से 03 फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र, 08 सादे नियुक्ति प्रमाण पत्र ड्राफ्ट, 02 घटना में प्रयुक्त मोबाइल, 01 लैपटाप बरामद किया गया।
इसी क्रम में ज्ञात हुआ अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है पूर्व में भी जेल जा चुका है। इसका मुख्य अपराध कि लोगों से बात करके जो नौकरी करने के लिए इच्छुक होते है उनको चिन्हित करके उनसे बात करता है और अपने आप को बड़ा अधिकारी बताता है कि मैं आपको संविदा पर स्वास्थ्य व अन्य विभाग में नौकरी दिलवा सकता हूँ, लोग इसके झाँसे में आकर नौकरी के नाम पर पैसा देते है और ये फर्जी कूटरचित नियुक्ति प्रमाण पत्र देता है तथा अभियुक्त को मुकदमा संख्या 309/2024 घारा- 419/420
/467/468/471/ 406 IPC में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।




