आपसी विवाद के चलते स्वयं को षडयंत्र रचकर योजनाबद्ध तरीके से गोली मारने की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तों को इटावा पुलिस ने किया गिरफ्तार।
कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर किया गया बरामद ।

रिपोर्ट :- शिवा वर्मा (सम्पादक)
थाना बकेवर पुलिस ने स्वयं को षडयंत्र रचकर योजनाबद्ध तरीके से गोली मारने की घटना किया खुलासा
घटना का संक्षिप्त विवरण:-
इटावा। थाना बकेवर पर दिनांक 11.06.24 को वादी विशाल दुबे उर्फ कल्लू दुबे पुत्र राजेन्द्र प्रसाद दुबे निवासी अहेरीपुर थाना बकेवर जनपद इटावा द्वारा थाना बकेवर पर तहरीरी सूचना दी गयी कि दिनांक 10.06.24 को समय 09:30 बजे जब वादी अहेरीपुर से पहले रामताल के पास रास्ते पर जा रहा था तभी अहेरीपुर की तरफ से गांव के ही गोलू राजावत पुत्र वाल्मीक राजावत और उसका भाई कल्लू राजावत चार पहिया गाडी से आये और वादी के साथ मारपीट करने लगे तथा विरोध करने पर गोलू राजावत ने तमंचा निकालकर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया जिससे गोली वादी के बाये कंधे पर लगी। सूचना के आधार पर थाना बकेवर पर मुकदमा संख्या 175/24 धारा 307 भादवि पंजीकृत किया गया। थाना बकेवर पुलिस एवं उच्चाधिकारियों द्वारा जनपदीय फॉरेंसिक टीम एवं डॉग स्कवाड के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन मे थाना बकेवर से पुलिस टीमों का गठन किया गया।

गठित पुलिस टीम द्वारा साक्ष्य संकलन एवं गहनता से पूछताछ के आधार पर प्रकाश में आया कि वादी विशाल दुबे द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर षडयंत्र के तहत गोलू राजावत और कल्लू राजावत को फसाने के उद्देश्य से स्वयं सुनियोजित तरीके से गोली मारने की घटना कारित की गयी है।
गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-
आज दिनांक 12.06.2024 को थाना बकेवर पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि फायरिंग की घटना में वांछित अभियुक्त अहेरीपुर कस्बे में कही जाने की फिराक मे सलेमपुर मोड पर खडे है। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये थाना बकेवर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त विशाल दुबे उर्फ कल्लू दुबे पुत्र राजेन्द्र प्रसाद दुबे, भूपेन्द्र उर्फ सोनू तोमर पुत्र लल्ला सिंह व गोरविन्द उर्फ पारुल राजावत पुत्र महेन्द्र सिंह को अवैध तमंचा व खोखा कारतूय सहित सलेमपुर मांड में समय 06.30 बजे गिरफ्तार किया गया।
पुलिस पूछताछः-
गिरफ्तार अभियुक्तों से पुलिस टीम द्वारा नाम पता पूछते हुये तलाशी ली गयी तो अभियुक्त गौरविन्द उर्फ पारूल राजावत के कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। कडाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त गौरविन्द ने बताया कि मेरे साथी विशाल दुबे व भूपेन्द्र का गोलू राजावत व कल्लू से विवाद चल रहा था। जिन्हे फसाने के लिये हम तीनो ने मिलकर योजना बनायी तथा दिनांक 10.06.24 को समय 09.30 बजे हम तीनों महेवा अछल्दा मार्ग पर अहेरीपुर से पहले महेवा की तरफ सडक किनारे पहुंचे व सुनियोजित तरीके से साजिश के तहत विशाल दुबे के कहने पर मेरे (गौरविन्द उर्फ पारुल राजावत) द्वारा इसी तमंचे से उसके बायें हाथ की बगल मे गोली मार दी गयी।
उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के संबंध में थाना बकेवर पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 175/24 में धारा 307 भादवि का लोप कर धारा 195/120 B भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट को बढ़ोत्तरी की गयी।




