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दिल्लीभारत

ट्राई ने दूरसंचार टैरिफ (69वां संशोधन) आदेश 2022 जारी किया।

 

रिपोर्ट :- शिवा वर्मा (संपादक)

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज “आपदाओं/गैर-आपदाओं के दौरान कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (सीएपी) प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित एसएमएस और सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट के लिए टैरिफ” पर दूरसंचार टैरिफ (69वां संशोधन) आदेश 2022 जारी किया है।

आपदाओं/गैर-आपदाओं के दौरान कंपनियों को फ्री एसएमएस देने का अनुरोध किया है। कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित एसएमएस और सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट के लिए टैरिफ पर टेलीकॉम टैरिफ (69वां संशोधन) आदेश 2022 जारी किया। इसके मुताबिक अब आपदा के समय किए जाने वाले मैसेज कंपनियों को फ्री देने होंगे।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने ट्राई से आपदा/गैर-आपदाओं के दौरान सीएपी प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीएसपी द्वारा प्रसारित किए जाने वाले एसएमएस और सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट/संदेशों के लिए टैरिफ प्रदान करने का अनुरोध किया है। डीओटी केवल एक निश्चित अवधि के लिए और उन घटनाओं के लिए जहां एनईसी/एनसीएमसी/एसईसी/नोडल प्राधिकरणों से नि:शुल्क संदेशों के लिए विशिष्ट अनुरोध आता है, निःशुल्क एसएमएस/सेल प्रसारण की अनुमति देता है। हालांकि, ऐसे मौके भी आते हैं जब सरकार जनता को संभावित आपदा या ऐसे अवसरों की चेतावनी देना चाहती है जहां जनता को राहत/वैक्सीन/चिकित्सा शिविर/विशिष्ट कानून और व्यवस्था संबंधी स्थितियों आदि जैसे विशेष आयोजनों के बारे में सूचित किया जाता है।

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तदनुसार, मौजूदा प्रथा के अनुसार, ट्राई ने 03.11.2021 को “आपदाओं/गैर-आपदाओं के दौरान कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (सीएपी) प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित एसएमएस और सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट से संबंधित टैरिफ मुद्दों” पर एक परामर्श पत्र (सी/पी) जारी किया, जिसमें 01.12.2021 और 15.12.2021 तक हितधारकों से क्रमशः टिप्पणियां और प्रति टिप्पणियां मांगी गई थी। प्राप्त टिप्पणियों और प्रति टिप्पणियों का विवरण वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है। प्राधिकरण ने परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये एक ओपन हाउस डिस्कशन (ओएचडी) आयोजित किया।

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परामर्श प्रक्रिया के दौरान हितधारकों के साथ हुए विचार-विमर्श के अनुसार सीएपी के माध्यम से निम्नलिखित चार संभावित श्रेणियों के अलर्ट/संदेश भेजे जा सकते हैं!

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i. गैर-आपदा स्थिति के दौरान भेजे गए अलर्ट/संदेश जो प्रभार के आधार पर हो सकते हैं।

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ii. आपदा की अधिसूचना से पहले डीएम कानून, 2005 के अनुसार भेजे गए अलर्ट/संदेश जो प्रभार के आधार पर हो सकते हैं।

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iii.डीएम कानून, 2005 और मौजूदा एसओपी के अनुसार आपदा की स्थिति के दौरान भेजे गए अलर्ट/संदेश निःशुल्क होंगे; और

iv. आपदा प्रबंधन कानून, 2005 के अनुसार भेजे गए अलर्ट/संदेशों के अलावा आपदा की स्थिति के दौरान भेजे गए अलर्ट/संदेश।

सभी हितधारकों/प्रतिभागियों के विचारों और उनके विश्लेषण पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 के खंड 3 में प्रमुख टैरिफ आदेश में अनुसूची XIII को सम्मिलित किया, जो कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रसारित लघु संदेश सेवाओं (एसएमएस) और सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट के लिए निम्नलिखित शुल्‍क प्रदान करता है।

i. प्राधिकरण ने आपदा प्रबंधन कानून, 2005 (2005 का 53) के अंतर्गत जारी दिशा निर्देशों के अनुसार भेजे गए संदेशों के अलावा आपदा और गैर-आपदा स्थितियों के दौरान भेजे गए एसएमएस अलर्ट/संदेशों के लिए 0.02 रुपये(केवल दो पैसे) का शुल्क निर्धारित करने का निर्णय लिया।

ii.आपदा प्रबंधन कानून, 2005 (2005 का 53) के अंतर्गत जारी किए गए निर्देशों के अनुसार भेजे गए अलर्ट/संदेशों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि इस तरह के एसएमएस/सेल प्रसारण – आपदा के दौरान या आपदा की अधिसूचना से पहले या आपदा की समाप्ति के बाद भेजे गए अलर्ट/संदेश के लिए कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

iii.टीएसपी आपदा और गैर-आपदा अवधि के दौरान मुफ्त में सेल प्रसारण के माध्यम से सभी ग्राहकों को संदेश प्रसारित करेंगे।

संशोधन आदेश के साथ संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन में दूरसंचार टैरिफ (उनहत्तरवाँ संशोधन) आदेश, 2022 के कारणों और औचित्य का विवरण है।

किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए श्री कौशल किशोर, प्रधान सलाहकार (वित्त एवं आर्थिक विश्लेषण) से दूरभाष संख्या: +91-11-232307521/23236650 (फैक्स) पर संपर्क किया जा सकता है।

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