
रिपोर्ट :- मोहम्मद शकील
रायबरेली। अवगत कराना है कि दिनांक 10.02.2021 को थाना भदोखर पर पीड़िता के पिता से प्राप्त तहरीर के आधार पर नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म किये जाने के संबंध में थाना भदोखर पर मुकदमा संख्या-30/2021 धारा-328/363/366/376-D/346 भादवि 3 (2) (v) एससी/एसटी एक्ट व 5/6 पॉक्सो एक्ट बनाम 1. जीतू उर्फ भैरम विश्वकर्मा 2. लाला विश्वकर्मा निवासीगण देवी नगर अतर्रा रोड नरेनी थाना नरेनी जनपद बांदा अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे थे। विवेचना के क्रम में दिनांक 20.02.2021 को अभियुक्त लाला विश्वकर्मा उपरोक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था तथा वांछित/फरार अभियुक्त जीतू उपरोक्त पर 50,000/- रुपये का ईनाम घोषित किया गया था।
इसी क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक रायबरेली महोदय डॉ० यशवीर सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक रायबरेली श्री संजीव कुमार सिन्हा के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार नौहवार के कुशल नेतृत्व में थाना भदोखर व एस0टी0एफ0 कानपुर नगर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-0030/2021 धारा-328/363/366/376डी/346/323 भा0द0वि0 व 3 (2)V SC/ST Act व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना भदोखर जनपद रायबरेली से सम्बन्धित फरार/वांछित 50,000/-रुपये के इनामिया अभियुक्त जीतू उर्फ भैरम विश्वकर्मा पुत्र नवल किशोर निवासी देवी नगर बैथेल मिसन के पास अतर्रा रोड, थाना नरैनी जनपद बांदा को थाना भदोखर क्षेत्र से दिनांक 24.01.2026 की रात्रि को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। जिसके विरूद्ध आज दिनांक 25.01.2026 को थाना भदोखर पर विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जा रहा है।




