मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अन्य पिछड़े वर्ग के कक्षा 9 व 10 के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु आवेदन आमंत्रित।
रिपोर्ट :- शिवा वर्मा (संपादक)
बाराबंकी। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी मंजरी भारद्वाज द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष/शैक्षणिक सत्र 2023-24 में पूर्वदशम् छात्रवृत्ति कक्षा 9-10 कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लॉक करने एवं छात्रों का छात्रवृत्ति आवेदन करने से लेकर वितरण करने की समस्त प्रक्रियात्मक कार्यवाही निर्धारित तिथियों में पूर्ण करने की तिथि निर्धारित की गयी है। निर्गत समय-सारिणी के अनुसार जनपद के शासकीय, शासकीय सहायता प्राप्त एवं निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के कक्षा 9 व 10 के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की तिथि 10 अगस्त से 10 अक्टूबर 2023 तक निर्धारित कर दी गयी है। दिनांक 13 अक्टूबर, 2023 तक छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाईन भरे गये आवेदन पत्र की हार्डकॉपी वांछित संलग्नकों सहित विद्यालय में जमा किया जाना है। उक्त योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश, समय सारणी https://scholarship.up.gov.in वेबसाइट पर प्रदर्शित हैं। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, बाराबंकी, विकास भवन में सम्पर्क किया जा सकता है।
जनपद के संबंधित मान्यता प्राप्त कक्षा 9-10 हेतु विद्यालयों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से, जिला समाज कल्याण अधिकारी, बाराबंकी से पासवर्ड प्राप्त कर (नवीन संस्था) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर डिजिटल सिग्नेचर से प्रमाणित करने की पूर्वदशम् छात्रवृत्ति हेतु 07 अगस्त 2023 से 08 सितम्बर 2023 अन्तिम तिथि निर्धारित की गयी है तथा 08 अगस्त, 2023 से 15 सितम्बर, 2023 तक जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण करने व दिनांक 14 अगस्त, 2023 से 17 अक्टूबर, 2023 तक विद्यालय द्वारा 9 व 10 के छात्र छात्राओं के आवेदन-पत्र को ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करने की कार्यवाही पूर्ण की जानी है।
समस्त शिक्षण संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित तिथि के अनुसार शैक्षिक सत्र 2023-24 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10 ) योजना का सुसंगत शासनादेशों/छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।




