पुलिस व प्रशासन द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त द्वारा किये गए अवैध निर्माण का किया गया ध्वस्तीकरण।

रिपोर्ट :- शिवा वर्मा (संपादक)
जनपद बाराबंकी पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सफदरगंज पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 210/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्तगण :-
1. सरगना मोहम्मद रईस आलम पुत्र नूर मोहम्मद निवासी पल्हरी थाना सफरगंज जनपद बाराबंकी।
2. सुभाष चन्द्र रावत पुत्र गुरई निवासी ग्राम सोहराबाद थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी।
3. राधेश्याम पुत्र मैकूलाल विश्वकर्मा निवासी तुलसीपुर थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी।
4. अमरजीत वर्मा पुत्र रामदुलारे वर्मा निवासी इन्धौलिया थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी।
5. इकरामुल हक पुत्र शमशुल निवासी प्यारेपुर सरैया थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी।
6. रमेश कुमार गौतम पुत्र मैकू गौतम निवासी सहरी थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी।
7. रामजस पुत्र शिवनाथ निवासी अम्बौर थाना सफदरगंज जपनद बाराबंकी।
8. मोहम्मद आलम पुत्र जाकिर हुसैन निवासी ग्राम व थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी।
9. मेराज अहमद निवासीगण पल्हरी थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी।
10. मोहम्मद आलम निवासीगण पल्हरी थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी।
11. शाह आलम पुत्रगण नूर मोहम्मद निवासीगण पल्हरी थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर षणयंत्र करके मिथ्या व कूटरचित प्रपत्र बनाकर लोगों की भूमि किसी अन्य व्यक्ति का फोटो व पहचान पत्र लगाकर बैनामा कर बेच देते हैं। गिरोह के सरगना व सदस्यों द्वारा कई पीड़ित व्यक्तियों की भूमि कूट रचित प्रपत्र बनाकर धोखाधड़ी / कपट करके फर्जी बैनामा करा लिया जिस सम्बन्ध में थाना सफदरगंज व कोतवाली नगर पर मुकदमें पंजीकृत हैं।
अभियुक्तों द्वारा भौतिक व आर्थिक लाभ हेतु मिथ्या एवं कूटरचित प्रपत्र तैयार कर उनका प्रयोग करते हुए धोखाधड़ी कर दूसरों की जमीन का बैनामा कर एवं सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध तरीके से धनोपार्जन किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में थाना सफदरगंज पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 210/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत है।
गैंग सदस्य/अभियुक्त अमरजीत वर्मा पुत्र रामदुलारे वर्मा निवासी इन्धौलिया थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी के विरुद्ध धारा 14 (1) गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही हेतु सम्पत्ति चिन्हीकरण की कार्यवाही से पता चला कि ग्राम इन्धौलिया थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी स्थित सरकारी भूमि गाटा संख्या-210 व 214 क्षेत्रफल-455 एयर पर अभियुक्त अमरजीत वर्मा द्वारा अवैध रुप से कब्जा करके भवन निर्माण किया गया जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 10 करोड़ रुपये है। इस सम्बन्ध में मुकदमा संख्या 544/ 2022 धारा 2/3 सार्वजनिक लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम थाना जैदपुर पर पंजीकृत है। सन् 2007 में माननीय न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध 26 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया था जिसे अभियुक्त द्वारा अदा नहीं किया गया। आज दिनांक 12.12.2022 बाराबंकी पुलिस व प्रशासन द्वारा उक्त अवैध निर्माण को ध्वस्त कर कब्जा मुक्त कराया गया मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डा. अखिलेश नरायण सिंह, क्षेत्राधिकारी सदर सुमित त्रिपाठी थानाध्यक्ष सफदरगंज अभिषेक तिवारी, प्रभारी निरीक्षक जैदपुर धीरेन्द्र कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौजूद रहे।
बाराबंकी पुलिस द्वारा शीघ्र गैंग के अन्य सदस्यों की अवैध तरीकों से अर्जित की गयी चल / अचल सम्पत्ति की जानकारी कर धारा 14 (1) गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की जाएगी।
आपराधिक इतिहास :-
अभियुक्त अमरजीत वर्मा पुत्र रामदुलारे वर्मा निवासी इन्धौलिया थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी!
1. मुकदमा संख्या 210/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना सफदरगंज जपनद बाराबंकी।
2. मुकदमा संख्या 544/2022 धारा 2/3 सार्वजनिक लोक सम्पत्ति निवारण अधिनियम थाना जैदपुर जपनद बाराबंकी।
3. मुकदमा संख्या 330/2021 धारा 504/506 भादवि थाना जैदपुर जपनद बाराबंकी।
4. मुकदमा संख्या 332/2022 धारा 419/420/467/468/471/504/506/34 भादवि व धारा 3(1) द,ध 3(2)v एससी/एसटी एक्ट थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी।
5. मुकदमा संख्या 777/2020 धारा 419/420/467/468/471/504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।
6. मुकदमा संख्या 778/2020 धारा 419/420/467/468/471 /504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।
7. मुकदमा संख्या 370/2020 धारा 419/420/467/468/469/471/504/506/120बी / 34 भादवि व धारा 3(2) V एससी/एसटी एक्ट थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी।
8. मुकदमा संख्या 54/2018 धारा 135 विद्युत अधिनियम थाना जैदपुर जपनद बाराबंकी।




