चार कुन्टल पैंतीस किलो गौवंशीय पशु का मांस के साथ तीन अभियुक्त गिरफ्तार।

रिपोर्ट :- शिवा वर्मा (संपादक)
जनपद बरेली थाना बहेड़ी पुलिस ने चार कुन्टल पैंतीस किलो गौवंशीय पशु का मांस के साथ तीन अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार कब्जे से एक इलैक्ट्रानिक काँटा , दो लकडी के गुटके , 03 अदद छुरी लोहा व एक अदद गडासा लोहा इत्यादि सामान बरामद ।
जनपद बरेली थाना बहेड़ी पुलिस टीम ने मुखबिर की खास सूचना पर छतरी चौराहे के पास से अभियुक्त 1. मोहम्मद सुहेल पुत्र मोहम्मद असलम निवासी मोहल्ला टांडा कस्बा व थाना बहेडी जिला बरेली। 2. अफजल पुत्र हसमत उल्ला निवासी वार्ड न . 07 मोहल्ला छोटी मस्जिद किच्छा थाना किच्छा जिला ऊधमसिंह नगर उत्तराखण्ड 3. अंसार अहमद पुत्र मुख्त्यार अहमद निवासी मोहम्मद नूरी नगर कस्बा व थाना बहेडी जिला बरेली को मय एक पिकअप गाड़ी बिना नम्बर जिसमें गौवंशीय का पशु का मांस भरा हुआ के गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तों के कब्जे से मांस काटने व बेचने के उपकरण एक इलैक्ट्रानिक काँटा , दो लकड़ी के गुटके , 03 अदद छुरी लोहा व एक अदद गडासा लोहा आदि सामान बरामद किया गया । अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया गया कि यह मांस गौवशीय पशु का है तथा यह मांस हम लोगों ने कल रात आवारा गौवशींय पशुओं को उत्तराखण्ड के जंगल से पकड़कर काटकर लाये है जिस स्थान पर गौवशींय पशु को काटा उस स्थान के बारे में पूछने पर बताया कि रात का समय था अधेरे में स्थान की जानकारी नहीं हो सकी । आज हम लोग इस गौवंशीय मांस को बेचने के लिए कस्बा बहेड़ी में आये थे । भागे हुए अभियुक्त के बारे में पूछने पर बताया कि उसका नाम नदीम पुत्र वकील अहमद निवासी वार्ड नं 0 2 इस्लाम नगर जनता स्कूल के पास किच्छा थाना किच्छा जनपद ऊधम सिंह नगर उत्तराखण्ड है वही इस गाड़ी का मालिक व चालक भी है और वह भी हम तीनों के साथ गौवंशीय पशुओं को काटा था तथा यहां पर हम चारों लोग मांस बेचने आये थे । अभियुक्तों से पिकअप गाडी के कागजात तलब किये गये तो नहीं दिखा सके गाडी पिकअप को धारा 207 MV ACT में भी सीज किया गया । गिरफ्तार सभी अभियुक्तों के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही हैं ।




