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बिजनौर
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मुठभेड के दौरान ग्राम सब्दलपुर तेली में हुई गौकशी की घटना से संबंधित अभियुक्त को अवैध शस्त्र व गौकशी करने के उपकरणों सहित गिरफ्तार किया गया।

रिपोर्ट:-नीरज शर्मा 

जिला बिजनौर।दिनांक 14.04.2026 को वादी श्री सुशील कुमार (नगर सयोजन बजरंग दल) पुत्र रामकिशन सिंह निवासी मौहल्ला चिम्मन थाना चान्दपुर जिला बिजनौर द्वारा बावत अज्ञात व्यक्ति नाम पता नामालूम द्वारा ग्राम सब्दलपुर तेली के पास गौवंश के अवशेष पाये जाने (गौ हत्या) के सम्बन्ध में थाना चांदपुर पर मु0अ0स0 200/2026 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया। उक्त घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीमो का गठन किया गया। थाना चांदपुर पुलिस द्वारा दिनांक 16/17.04.2026 की रात्रि को मुखबिर की सूचना पर ग्राम बेरखेडा की ओर जाने वाले कचे रास्ते के पास से पुलिस मुठभेड के दौरान अभियुक्तगण 1. वसीम पुत्र याकूब कुरैशी नि० ग्राम रसूलपुर नगला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर, 2. फईम पुत्र तस्लीम नि० मौ० शाहचन्दन कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर, 3. तहसीन उर्फ कलवा पुत्र शकूरा नि० सब्दलपुर तेली थाना चांदपुर जनपद बिजनौर, 4. फरीद पुत्र बाबू नि० मौ० शाहचन्दन कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया था जिनके कब्जे से 01 मो0सा0 UP 20 CU 0727, 01 स्कूटी UP 20 CQ 3111, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर, 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर, पशु काटने के उपकरण (एक लकड़ी का गुटका गोल, 01 छुरी, 01 चापड़, 01 रस्सी व 02 RAJA JI PICK UP BAGS) तथा कुल 2200/- रुपये नगद बरामद हुए थे। उक्त घटना के दौरान अभियुक्त अजीम उर्फ छग्गा पुत्र याकूब कुरैशी नि० ग्राम रसूलपुर नगला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर मौके से फरार हो गया था जिसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे थे। दिनांक 29.04.2026 को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि उक्त घटना में संलिप्त अभियुक्तगण ग्राम अकौंदा मध्य गंग नहर पटरी पर मोटरसाइकिल पर मौजूद हैं। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी की गई, जिस पर अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में 01 अभियुक्त अजीम उर्फ छगा पुत्र याकूब कुरैशी निवासी ग्राम रसूलपुर नंगला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 मोटरसाइकिल संख्या UP20BH1372, 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस तथा पशु काटने के उपकरण (02 छुरी, 01 चापड़ व 01 रस्सी) व 300 रूपये नकद बरामद हुए हैं। अभियुक्त को उपचार हेतु पुलिस अभिरक्षा में सीएचसी स्याऊ भेजा गया है। घटना के दौरान अभियुक्त कामिल पुत्र रशीद निवासी ग्राम मिर्जापुर बेला थाना चांदपुर तथा राशिद पुत्र जाफर निवासी ग्राम मिर्जापुर बेला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर मौके से फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त अजीम उर्फ छंगा द्वारा उक्त गौवध की घटना को अपने साथियों सहित घटित स्वीकार किया गया है। मुठभेड़ के संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 234/2026 धारा 3(5)/109 (1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया जा रहा है। मौके पर शांति एवं कानून-व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

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