
रिपोर्टर:- उज्जवल कुमार साहा
झारखंड। साहिबगंज राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देश पर तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहेबगंज श्री अखिल कुमार के मार्गदर्शन में व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित लोक अदालत कक्ष में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) विषय पर जिला स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, साहेबगंज श्री संजय कुमार उपाध्याय, जिला न्यायाधीश सह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-III श्री शिव करण, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव श्री विश्वनाथ भगत, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) श्री विजय कुशवाहा, लोक अभियोजक श्री अनुराग शुक्ला एवं चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. कुमारी स्नेहलता द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रधान न्यायाधीश श्री संजय कुमार उपाध्याय ने कहा कि मोटर दुर्घटना के मामलों में थाना प्रभारी एवं पुलिस पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पीड़ित परिवार को समय पर न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना पुलिस की जिम्मेदारी है। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के कागजातों की डीटीओ से जांच, बीमा कंपनी को समय पर सूचना देना तथा आवश्यक प्रतिवेदन उपलब्ध कराना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि मुआवजा का उद्देश्य पीड़ित परिवार को आर्थिक सहारा प्रदान करना और उनके जीवन को स्थिरता देना है।

वहीं, जिला न्यायाधीश सह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-III श्री शिव करण ने मोटर दुर्घटना कानूनों में हुए हालिया बदलावों की जानकारी देते हुए कहा कि सड़क दुर्घटना से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज 30 दिनों के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। निर्धारित समय सीमा में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं होने पर न्यायालय को सूचित करना जरूरी है। उन्होंने थाना प्रभारियों से अपने कर्तव्यों का गंभीरता से निर्वहन करने और हर पीड़ित परिवार को न्यायोचित मुआवजा दिलाने का संकल्प लेने का आह्वान किया।
कार्यक्रम में अधिकारियों ने इस बात पर भी बल दिया कि पुलिस, बीमा कंपनियों एवं अन्य संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय के बिना मुआवजा प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से पूरा करना संभव नहीं है।
इस अवसर पर एलआरडीसी, परिवहन विभाग के पदाधिकारी, पुलिस अधिकारीगण सहित कई अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित।




