निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व समस्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्देश दिया है।
रिपोर्ट :- शिवा वर्मा (संपादक)
बाराबंकी। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अविनाश कुमार ने समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व समस्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्देश दिया है कि अर्हता तिथि 01.01.2024 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024 दिनांक 21 जुलाई से 21 अगस्त, 2023 के मध्य बूथ लेवल आफिसरों द्वारा किये जा रहे घर-घर सत्यापन के कार्यो की समीक्षा करते हुए उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की स्थलीय जांच कराते हुए कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि अर्हता तिथि 01-01-2024 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024-पुनरीक्षण में तैनात बूथ लेवल आफिसरों द्वारा 21 जुलाई, 2023 से दिनांक 21 अगस्त, 2023 के मध्य किये जाने वाले घर-घर सत्यापन के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं। आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बूथ लेवल आफिसरों द्वारा अपने आवंटित मतदेय स्थलों में सम्मिलित ग्रामों में अवस्थित घर-घर जाकर मतदाता सूची के सत्यापन का कार्य आप द्वारा निर्धारित तिथि दिनांक 21 जुलाई, 2023 से प्रारम्भ करा दिया गया होगा। बूथ लेबिल आफिसर द्वारा घर-घर सत्यापन के समय जिन आवेदकों के नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है और उनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है या पूर्ण हो रही है उन आवेदकों से प्ररूप-6 भरकर, जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में त्रुटिपूर्ण अंकित है उन मतदाताओं के नामों को मतदाता सूची में शुद्ध किये जाने हेतु प्रारूप-8 भरकर तथा जिन मतदाता की मृत्यु हो गई है उनके परिवार के मुखिया से प्ररूप-7 भरकर प्राप्त किये जायेंगे तथा Purification of Electoral Roll by removing PSEs, DSEs, Dead Voters, Repeat EPIC and Logical Errors, Collection of AADHAR as Per ECI GUideline के अन्र्तगत् कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। सत्यापन की अवधि में बूथ लेबिल आफिसर द्वारा किसी भी मकान को सत्यापन से छोड़ा नहीं जायेगा। बूथ लेबिल आफिसरों द्वारा किये जा रहे सत्यापन के कार्यों की जाँच पर्यवेक्षकों द्वारा की जायेगी और इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि ’’मेरे द्वारा बूथ लेबिल आफिसरों द्वारा जो घर-घर सत्यापन का कार्य किया जा रहा है उसकी जाँच का कार्य किया गया है। बूथ लेबिल आफिसरों द्वारा सत्यापन के समय कोई मकान/घर छोड़ा नही गया है। बूथ लेबिल आफिसरों द्वारा किये जा रहे घर-घर सत्यापन के कार्यो की जाँच हेतु तहसील में सम्मिलित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदेय स्थलों का प्रतिशत के आधार पर स्थालीय जाँच का कार्य पर्यवेक्षक /सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जाये। बूथ लेबिल आफिसरों द्वारा सत्यापन का कार्य त्रुटिरहित एवं बिना किसी अपवाद के पूर्ण कराये जाने हेतु यह अति आवश्यक है कि बूथ लेबिल आफिसरों/पर्यवेक्षकों द्वारा किये जा रहे सत्यापन के कार्यो की जाँच निर्वाचक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों /सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा समय-समय पर की जाय तथा बूथ लेबिल आफिसरों द्वारा किये जा रहे सत्यापन के कार्यो की समीक्षा की जाये व जिसकी सत्यापन आख्या प्रेषित की जाएगी। जनपद स्तर से अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी तथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी उक्त अवधि में बूथ लेबिल आफिसर द्वारा किये जा रहे घर-घर सत्यापन के कार्यो की औचक स्थलीय जाँच का कार्य किया जायेगा। जाँच के समय यदि किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं शिथिलता प्रकाश में आती है तो उस कर्मचारी एवं अधिकारी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। दिनांक 21 जुलाई, 2023 से दिनांक 21 अगस्त, 2023 के मध्य बूथ लेवल आफिसरों द्वारा किये जा रहे घर-घर सत्यापन के कार्यो की जाँच आयोग तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा नामित अधिकारियों द्वारा संभवतः की जायेगी। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि बूथ लेवल आफिसरों द्वारा घर-घर सत्यापन के कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न की जाये।




