लोक अदालत की सफलता में बार एशोसिएसन का सहयोग बहुत जरूरी।
रिपोर्ट :- शिवा वर्मा (संपादक)
बाराबंकी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाराबंकी के तत्वावधान में 12 नवम्बर 2022 को जनपद न्यायालय में लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के परिपेक्ष्य में जनपद न्यायायधीश श्री रवीन्द्र नाथ दूबे जी की अध्यक्षता में आज दिनांक-04.11.2022 को जिला बार एशोसिएसन बाराबंकी वर्तमान एवं पूर्व पदाधिकारियों व अधिवक्तागण के साथ विचार विमर्श बैठक का आयोजन माननीय जनपद न्यायधीश महोदय के कक्ष में किया गया है।
इस बैठक में श्री अनिल कुमार शुक्ल अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत, श्री राकेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्री आदर्श श्रीवास्तव सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाराबंकी के अतिरिक्त वर्तमान बार के अध्यक्ष श्री नरेन्द्र वर्मा, महामंत्री श्री रितेश मिश्रा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री मोहन कुमार सिंह व वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जुबेर अहमद अंसारी, श्री उमाकांत वर्मा, श्री राजनारायण शुक्ल, श्री राजेश मिश्रा, श्री नरेश कुमार सिंह, श्री अश्विनी वर्मा, श्री कौशल किशोर त्रिपाठी, श्री बब्बन सिंह, श्री मुचकुन्द वर्मा, श्री खुशीराम यादव आदि अधिवक्तागण उपस्थित रहें।
इस दौरान जनपद न्यायाधीश श्री रवीन्द्र नाथ दूबे जी द्वारा बताया गया कि 12 नवम्बर 2022 की राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना से संबंधित क्लेम पेटीशन, दीवानी वाद, वैवाहिक वाद, फौजदारी के कम्पाउन्डेबल वाद, एन0आई0 एक्ट, विद्युत अधिनियम, बैंक के ऋण सम्बन्धी वाद, राजस्व वाद, चकबन्दी वाद, आर्बीटेªशन वाद तथा वे समस्त वाद जो सुलह समझौता के आधार पर निस्तारित किये सकते हैं, उनको जरिये सुलह समझौता निस्तारित कराया जायेगा। जिसमें अधिवक्ताओं का सहयोग जरूरी है। ऐसे में बार एशोसिएशन के पदाधिकारियों की अहम भूमिका है कि वे अन्य अधिवक्तागण को इसके लिए प्रेरित करें कि वे अपने अपने पक्षकारों को अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण के लिए तैयार करें। लोक अदालत, न्याय चला निर्धन से मिलने की परिकल्पना को साकार स्वरूप देने के लिए इस लोक अदालत को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें जिससे लोक अदालत अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके।
श्री अनिल कुमार शुक्ल अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा बताया गया कि इस लोक अदालत की सफलता के लिए लगातार बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं प्रत्येक स्तर पर विस्तृत रूप रेखा तैयार कर उनका क्रियान्वयन कराया जा रहा है।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री आदर्श श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में केन्द्र/राज्य सरकार एवं माननीय उच्च न्यायायल द्वारा कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन कराते हुए मामलों का निस्तारण कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है।




