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अयोध्याबाराबंकी

डा0 अनिल कुमार कनौजिया उपायुक्त/कार्यालयाध्यक्ष, राज्य कर, बाराबंकी द्वारा बताया गया कि मा0 मुख्यमंत्री द्वारा राज्य कर विभाग द्वारा राजस्व प्राप्तियों की समीक्षा

समित अवस्थी मंडल ब्यूरो प्रतिनिधि अयोध्या की रिपोर्ट

जनपद बाराबंकी
डा0 अनिल कुमार कनौजिया उपायुक्त/कार्यालयाध्यक्ष, राज्य कर, बाराबंकी द्वारा बताया गया कि मा0 मुख्यमंत्री द्वारा राज्य कर विभाग द्वारा राजस्व प्राप्तियों की समीक्षा के दौरान सरकारी विभागों, संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा अनेक कार्य संविदाकारों के माध्यम से संपादित कराया जा रहे विकास कार्यों का भुगतान करते समय टी0डी0एस0 की कटौती किये जाने एवं निर्धारित समय के अन्दर GSTR-7 रिटर्न दाखिल कराये जाने हेतु स्पष्ट निर्देश दिए गये है। उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत टी0डी0एस0 कटौती का प्रावधान है। संविदा के अन्तर्गत किसी सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय, सरकारी संस्था तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अधिसूचित किसी व्यक्ति द्वारा रू0-2.50 लाख से अधिक मूल्य की कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति प्राप्त किये जाने की दशा में सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा कुल 2 प्रतिशत ¼1%CGST+1%SGST½ की दर से टी0डी0एस0 कटौती किया जाना अनिवार्य है। स्थानीय निकायों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा मनरेगा तथा इसी प्रकार की अन्य योजनाओं पर भी टी0डी0एस0 सम्बन्धी प्राविधान लागू होंगे तथा इसी प्रकार की अन्य सेवाओं की आपूर्ति यदि टी0डी0एस0 कटौती हेतु निर्धारित मूल्य सीमा के अन्तर्गत आती है तो इस पर इन संस्थाओं द्वारा टी0डी0एस0 कटौती किया जाना अनिवार्य होगा। किसी आपूर्तिकर्ता द्वारा स्थानीय निकायों को आपूर्ति की जाने वाली Works contract की सेवा में माल का मूल्य कुल सेवा के मूल्य का 25 प्रतिशत से कम होने पर ही इस प्रकार की सेवा करमुक्त है। उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 24(अप) के अन्तर्गत टी0डी0एस0 कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों का पंजीयन किया जाना अनिवार्य किया गया है। टी0डी0एस0 कटौती करने वाले कतिपय उत्तरदायी विभागों, संस्थाओं, निकायों द्वारा जी0एस0टी0 के अन्तर्गत पंजीयन प्राप्त करने एवं माल अथवा सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति का भुगतान करते समय टी0डी0एस0 की कटौती करते हुए नियमानुसार FORM GSTR-7 दाखिल करना है।
जनपद बाराबंकी में टी0डी0एस0 की कटौती के सम्बन्ध में जनपद के समस्त आहरण वितरण अधिकारी जी0एस0टी0 पंजीयन प्राप्त करते हुए Tax Deductor के रूप में नियमानुसार टी0डी0एस0 की कटौती करते हुए निर्धारित समयान्तर्गत GSTR-7 रिटर्न दाखिल कराया जाना अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में किसी भी सहायता के लिए कार्यालय में सम्बन्धित खण्ड अधिकारी से प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 10ः00 बजे से अपरान्ह 5ः00 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है।

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