पुलिस-प्रशासन द्वारा मादक पदार्थ तस्कर-गिरोह सरगना की अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 06 लाख रुपये कुर्क की हुई कार्रवाई।

रिपोर्ट :-शिवा वर्मा (सम्पादक)
बाराबंकी। थाना मसौली पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 01/2023 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त/गिरोह सरगना/मादक पदार्थ तस्कर इकराम पुत्र अब्दुल हक निवासी मोहल्ला कटरा ग्राम बांसा थाना मसौली जनपद बाराबंकी द्वारा अपने गिरोह के अन्य सक्रिय सदस्यों :-

1. अदनान पुत्र इरसाद,
2. इसराक पुत्र जमशेद के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाकर विगत 05-06 वर्षों से आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ हेतु मादक पदार्थ की तस्करी कर अवैध रूप से धनोपार्जन कर स्वयं के नाम पर अचल सम्पत्ति अर्जित की।

3. अभियुक्त-गिरोह सरगना- मादक पदार्थ तस्कर इकराम पुत्र अब्दुल हक निवासी मोहल्ला कटरा ग्राम बांसा थाना मसौली जनपद बाराबंकी द्वारा आपराधिक कृत्य में स्वयं के नाम पर अर्जित की गई अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 06 लाख रुपये को थाना रामनगर पुलिस द्वारा चिन्हित कर जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी को आख्या प्रेषित की।
जिसके आधार पर अन्तर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द व समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत राज्य के पक्ष में कुर्क किये जाने हेतु आदेश निर्गत किया गया।

1- ग्राम रहरामऊ थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी स्थित एक भूखण्ड खाता संख्या 436, गाटा संख्या 329 क्षेत्रफल 0.072 हेक्टेयर कीमत लगभग 6,00,000/- रुपये (गिरोह सरगना मो० इकराम के नाम पर)
बाराबंकी पुलिस द्वारा लगातार मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए उनके द्वारा अपराध से धनोपार्जन कर अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति को चिन्हित कर राज्य के पक्ष में कुर्क कराए जाने हेतु कार्यवाही प्रचलित है।




