एन0सी0डब्ल्यू0 द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों का किया गया शुभारम्भ।
रिपोर्ट :- शिवा वर्मा (संपादक)
बाराबंकी। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ की मंशानुरूप एवं श्री रवीन्द्र नाथ दूबे जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशन में दिनांक- 12.07.2023 को जहांगीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहांगीराबाद, बाराबंकी में श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय पूर्व जिला जज भागलपुर, बिहार व श्रीमती नाजनीन बानो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव के द्वारा मां सरस्वती जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्ववलन कर महिलाओं के संरक्षण कानून पर शिविर का आयोजन करते हुये!
एन0सी0डब्ल्यू0 द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों का शुभारम्भ किया गया।
उक्त शिविर में श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय पूर्व जिला जज भागलपुर, बिहार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुये और उनके द्वारा बताया गया कि महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। महिलाओं को उनके विवाह सम्बन्धी कानूनो एवं परिवार के सम्बन्ध में बताया गया कि वह किस प्रकार से अपने परिवार को टूटने से बचा सकती है और यह भी बताया गया कि महिलाओं को कानून का दुरूपयोग नही करना चाहिए। उनके द्वारा बताया गया कि हर उम्र की महिलाओं को घर से बाहर जाते समय सजग रहना चाहिए और घर से बाहर दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए एवं उनके द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं के प्रश्नों का उत्तर दिया गया।
उक्त शिविर में श्रीमती नाजनीन बानो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम आदि के प्राविधानों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। सचिव महोदया द्वारा बताया गया कि आजकल के दौर में महिलाओं को शिक्षित होने की जरूरत है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा महिलाओं का सशक्तिकरण सुचारू रूप से हो सकता है। सचिव महोदया के द्वारा ए0डी0आर0 की कार्यप्रणाली एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, व तहसील विधिक सेवा समिति के बारे में बताया गया एवं यह भी बताया गया कि महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। जब एक महिला स्वस्थ्य रहती है तो उसका पूरा परिवार भी स्वस्थ्य रहता है।
उक्त शिविर में डॉ0 कैलीपर कनौजिया के द्वारा महिलाओं को सरवाइकल कैंसर के बारे में जागरूक किया गया उनके सरवाइकल कैंसर के प्रारम्भिक लक्षण एवं सरवाइकल कैंसर की टेस्टिंग एवं बचाव के बारे में विस्तार से बताया गया।
श्रीमती कुरैशा खातून पैनल अधिवक्ता/रिसोर्स पर्सन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी के द्वारा महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करते हुये बताया गया कि यदि किसी महिला को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है या उसके साथ घरेलू हिंसा की जाती है तो वह उसकी शिकायत जिला प्रोबेशन अधिकारी के यहां दर्ज करा सकती है। महिलाओं को उनके पिता की सम्पत्ति के अपने भाईयों के बराबर अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त गिरफ्तारी के बारे में महिलाओं को बताया गया कि किसी महिला की गिरफ्तारी या तलाशी पुरूष पुलिसकर्मी नही कर सकता है। किसी महिला की गिरफ्तारी सूरज ढलने के बाद व सूरज उगने से पहले नही की जा सकती है।
श्रीमती नमिता पंकज अधिवक्ता/रिसोर्स पर्सन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी के द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न के बारे में, मातृत्व अधिनियम, समानता का अधिकार एवं समान वेतन के अधिकार के बारे में महिलाओं को जागरूक किया गया। रिसोर्स पर्सन के द्वारा बताया गया कि प्रत्येक महिला को समान कार्य के लिये पुरुष के बराबर वेतन पाने का अधिकार प्राप्त है। रिसोर्स पर्सन के द्वारा गर्भावस्था अधिनियम व पी0एन0डी0टी0 अधिनियम के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया।
मेजर जनरल संदीप सिंह, डायरेक्टर, जहांगीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहांगीराबाद, बाराबंकी के द्वारा सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित कर कार्यक्रम का समापन करते हुए कहा गया कि उनके इंस्टीट्यूट द्वारा महिलाओं की शिक्षा पर व्यापक प्रयास किये जा रहे है।
इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आशा बहूयें, जहांगीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी, जहांगीराबाद, बाराबंकी के छात्र-छात्रायें एवं कर्मचारीगण तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी से कनिष्ठ लिपिक श्री मो0 सलमान व कार्यालय चपरासी श्री मोहित कुमार वर्मा मौजूद रहे। कार्यालय चपरासी श्री मोहित कुमार वर्मा के द्वारा महिलाओं से अधिकार से सम्बन्धित पुस्तकों एवं पम्पलेट्स को वितरित कर जागरूक किया गया।




