अभियुक्त को 07 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

रिपोर्ट :- शिवा वर्मा( संपादक)
बाराबंकी।पुलिस अधीक्षक द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधिकारी / कर्मचारी गण पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी माननीय न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को माननीय न्यायालय में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी।
जिससे माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0) कोर्ट नं0-36 द्वारा थाना मसौली पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 326/2013 धारा 498ए / 304 भादवि बनाम अशोक ‘कुमार पुत्र सन्तराम निवासी बडागांव थाना मसौली जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में दोषसिद्ध करते हुये 07 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि भूरि प्रशंसा की गयी।
संक्षिप्त विवरण:-
दिनांक 18.12.2013 को वादी की बहन को मारने पीटने व प्रताड़ित करने तथा चोट के कारण बेहोश हो जाने के सम्बन्ध में थाना मसौली जनपद बाराबंकी पर मुकदमा संख्या 326/2013 धारा 498ए / 304 भादवि बनाम अशोक कुमार पुत्र सन्तराम निवासी बडागांव थाना मसौली जनपद बाराबंकी पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए विवेचना के उपरान्त अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस / अभियोजन टीम-
1-श्री शैलेन्द्र कुमार अभियोजक अधिकारी (एफ0टी0सी0-36) जनपद बाराबंकी।
2- निरीक्षक राजेश कुमार सिंह प्रभारी मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी।
3- उपनिरीक्षक रामनरेश मिश्रा मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी।
4- हेड कांस्टेबल अमर बहादुर सिंह मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी।
5-महिला कांस्टेबल प्रतिमा द्विवेदी मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी।
6-कांस्टेबल नीरज कनौजिया मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी।
7-कांस्टेबल सन्दीप कुमार मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी।
8- हेड कांस्टेबल शैलेन्द्र कुमार, महिला कांस्टेबल पूजा वर्मा पैरोकार मसौली जनपद बाराबंकी।




