लूट की झूठी सूचना देने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।
लूट की झूठी सूचना देने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।
रिपोर्ट :- रविंद्र कुमार शुक्ला
रायबरेली। थाना बछरावां क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम रिशालखेड़ा में 66,000/- रुपये छीनने की सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि कॉलर कफील पुत्र शकील निवासी थुलेण्डी थाना बछरावाँ जनपद रायबरेली द्वारा दिनांक 14.04.2026 को समय करीब 15.20 बजे डॉयल 112 पर सूचना दी कि बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ग्राम रिशालखेड़ा में उसके साथ 66,000/- रूपये की लूट कर ली है।
प्राप्त सूचना पर थाना बछरावां पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा कड़ाई से पूछताछ की गयी तो कॉलर द्वारा बताया गया कि वह भैंस की खरीद और बिक्री का व्यापारी है। उसके गाँव के ही रहने वाले नौशाद के 50,000/- रूपये व जयकरन के 45,000/- रूपये उस पर उधार हैं जोकि उससे खर्च हो गये। पैसे वापस न करने के कारण उसने पुलिस को लूट की झूठी सूचना दी थी।
पुलिस द्वारा जांच के दौरान कॉलर की मोटरसाइकिल के टूलबॉक्स को खोलकर देखा गया तो 51500/- रुपये उसमें छिपाकर रखे हुये थे। रुपयों के बारे में पूछने पर कॉलर हड़बड़ा गया और अपने साथ किसी भी प्रकार की कोई लूट की घटना न होना बताया गया।
पुलिस को लूट की झूठी व भ्रामक सूचना देने के संबंध में कफील उपरोक्त को गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर अन्तर्गत धारा-217 बीएनएस के तहत विधिक कार्यवाही की गई।
रायबरेली पुलिस द्वारा सभी जनपदवासियों से अपील की जाती है कि किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना तथा झूठी अफवायें फैलाने से बचे। जिस किसी के भी द्वारा ऐसा कृत्य किया जाता है उसके विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही की जायेगी।




