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मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मा0 न्या0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट नं0-44 बाराबंकी ने बलातसंग के अभियुक्त को 14 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000 रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित

मंडल संपादक समित अवस्थी अयोध्या/ देवी पाटन
जनपद बाराबंकी पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/ कर्म0गण /पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी मा0 न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को माननीय न्यायालय में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी, जिससे मा0 न्या0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट नं0-44 बाराबंकी द्वारा थाना मो0पुर खाला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 71/2014 धारा 363/366/376 भादवि व 5(ठ)/6 पाक्सो एक्ट में अभियुक्त अमरेश पुत्र रामेश्वर निवासी ग्राम जलालपुर मजरे सैलक थाना मो0पुर खाला जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में दोषसिद्ध करते हुये 14 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।

संक्षिप्त विवरणः-
दिनांक 02.03.2014 को वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना मो0पुर खाला जनपद बाराबंकी पर मु0अ0सं0 71/2014 धारा 363/366 भादवि व 5(ठ)/6 पाक्सो एक्ट बनाम अभियुक्त अमरेश पुत्र रामेश्वर निवासी ग्राम जलालपुर मजरे सैलक थाना मो0पुर खाला जनपद बाराबंकी पंजीकृत किया गया । दौरान विवेचना धारा 376 भादवि की बढोत्तरी की गयी, तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए, विवेचना के उपरान्त अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्व आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

पुलिस टीम-
1-श्री योगेन्द्र सिंह व श्री अनूप मिश्र अभियोजक अधिकारी ए0एस0जे0-44 जनपद बाराबंकी
2-निरीक्षक श्री राजेश कुमार सिंह प्रभारी मॉनीटंरिग सेल जनपद बाराबंकी
3-उ0नि0 रामनरेश मिश्रा मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
4-हे0का0अमर बहादुर सिंह मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
5-म0का0 प्रतिमा द्विवेदी मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी

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