छेड़छाड़ करने के आरोपी अभियुक्त को 3 वर्ष कारावास व रू० 6000/- के अर्थदण्ड की सजा।

रिपोर्ट :- शिवा वर्मा (संपादक)
गोण्डा। अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन शिकंजा’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप छेडछाड के आरोपी अभियुक्त को 3 वर्ष कारावास व रू0 6000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।
दिनांक 22.01.2022 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त फरीदुदीन पुत्र फखरुद्दीन ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ किया था। जिसमें पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मॉनिटरिंग सेल व थाना कोतवाली देहात के पैरोकार मुख्य आरक्षी दुर्गा प्रसाद द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय विशेष न्यायाधीश पास्को कोर्ट गोंडा ने 03 वर्ष कारावासव रु० 6,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियुक्त का नाम पता :-
01. फरीदुदीन पुत्र फखरुद्दीन नि० ग्राम फिरोजपुर थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा
बालिकाओं के विरुद्ध हुए ऐसे सभी अपराधों के इन मुकदमों को पुलिस अधीक्षक गोंडा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए निरन्तर प्रभावी पैरवी की जा रही है।




