विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के निर्धारित मतदान के समय लोक शान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व समस्त आबकारी दुकानें पूर्णतः रहेगी बन्द
रिपोर्ट:- मो0 शमीम
जनपद बाराबंकी में विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढ़ग से सम्पन्न कराने तथा जनपद में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी बाराबंकी ने संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135(ग) के खण्ड 1 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया कि जनपद बाराबंकी में 27 फरवरी, 2022 को विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के निर्धारित मतदान के समय लोक शान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व अर्थात 25 फरवरी, 2022 की सायं 6 बजे से मतदान दिवस 27 फरवरी, 2022 को सायं 6 बजे अथवा मतदान समाप्ति तक जो बाद में हो, एवं मतगणना के दिन 10 मार्च, 2022 को सम्पूर्ण दिवस जनपद बाराबंकी में समस्त आबकारी दुकानें(देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, माडलशाॅप तथा भांग की थोक एवं फुटकर दुकाने)ं पूर्णतः बन्द रहेगी। उक्त अवधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के मादक पदार्थो की मात्रा का न तो संचय करेगा न ही वितरण करेगा न ही लेकर चलेगा। इस बन्दी के लिए अनुज्ञापियों को काई प्रतिफल देय नहीं होगा।




