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कॉरपोरेट कार्य मंत्रालयभारत

एमसीए कॉर्पोरेट फाइलिंग के केंद्रीकृत प्रोसेसिंग के लिए केंद्रीय प्रोसेसिंग केंद्र (सीपीसी) प्रारंभ

12 फॉर्म/आवेदन 16.02.2024 से सीपीसी में प्रोसेस किए जाएंगे; इसके बाद 01.04.2024 से अन्य फॉर्म प्रोसेस किए जाएंगे

सीपीसी केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी) और त्वरित कॉर्पोरेट निकास के लिए केंद्रीकृत प्रोसेसिंग (सी-पेस) की तरह समयबद्ध और फेसलेस तरीके से आवेदनों की प्रोसेसिंग करेगा

एमसीए के निंरंतर व्यवसाय सुगमता प्रयासों से एलएलपी और कंपनियों का निगमन 14.02.2024 तक पिछले किसी भी वित्तीय वर्ष की तुलना में सबसे अधिक

रिपोर्ट:-शमीम 

केंद्रीय बजट घोषणा 2023-24 के अनुसरण में केंद्रीय प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किया गया है ताकि कंपनी अधिनियम और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम (एलएलपी अधिनियम) के अंतर्गत दाखिल किए गए फार्मों की केंद्रीकृत तरीके से हितधारकों के साथ पारस्परिक क्रिया की आवश्यकता के बिना प्रोसेसिंग की जा सके।

16.02.2024 से, नीचे सूचीबद्ध 12 फॉर्म/आवेदनों को सीपीसी में प्रोसेस किया जाएगा। इसके बाद 01.04.2024 से अन्य फॉर्मों पर कार्रवाई की जाएगी। बाद में एलएलपी अधिनियम के तहत दायर किए गए फॉर्म/आवेदन को भी केंद्रीकृत करने का प्रस्ताव है। फाइलिंग रुझानों के आधार पर यह आशा की जाती है कि सीपीसी के पूरी तरह से चालू हो जाने पर वार्षिक रूप से लगभग 2.50 लाख फॉर्म सीपीसी के माध्यम से संसाधित किए जाएंगे।

फॉर्म का नाम विवरण
एमजीटी-14 संकल्पों और समझौतों को दाखिल करना
एसएच 7 पूंजी में परिवर्तन
आईएनसी-24 नाम में परिवर्तन
आईएनसी-6 एक व्यक्ति कंपनी का निजी या सार्वजनिक या निजी से ओपीसी में रूपांतरण
आईएनसी-27 निजी से सार्वजनिक या इसके विपरीत में रूपांतरण
आईएनसी-20 अधिनियम की धारा 8 के तहत लाइसेंस का निस्‍तीकरण/समर्पण
डीपीटी-3 जमा की वापसी
एमएससी- 1 निष्क्रिय कंपनी का दर्जा प्राप्त करने हेतु आवेदन
एमएससी- 4 सक्रिय कंपनी की स्थिति जानने के लिए आवेदन
एसएच-8 बाय-बैक के लिए प्रस्ताव पत्र
एसएच 9 शोधनक्षमता की घोषणा
एसएच 11 प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद के संबंध में रिटर्न

 

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सीपीसी को परिचालन शुरू होने के बाद अब तक 4,910 फॉर्म मिले हैं। फॉर्मों की प्रोसेसिंग समयबद्ध और फेसलेस तरीके से किया जाएगा। सीआरसी और सी-पेस पर आवेदनों की प्रोसेसिंग के लिए हितधारकों के साथ किसी भी पारस्‍परिक क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है।

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केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), त्वरित कॉर्पोरेट निकास के लिए केंद्रीकृत प्रोसेसिंग (सी-पेस), और सीपीसी निगमन, समापन और विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दायर किए गए आवेदनों और प्रपत्रों की त्वरित प्रोसेसिंग सुनिश्चित करेंगे ताकि कंपनियों को शामिल किया जा सके, बंद किया जा सके,  कंपनियों की पूंजी में परिवर्तन और पूंजी वृद्धि की जा सके और कॉर्पोरेट कानूनों के अंतर्गत कंपनियां अपने विभिन्न अनुपालनों को आसानी से पूरा करने में सक्षम हो सके।

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सीपीसी की स्थापना के बाद, कंपनी के क्षेत्राधिकार रजिस्ट्रार (आरओसी) को मजबूत कॉर्पोरेट गवर्नस सुनिश्चित करने के लिए पूछताछ, निरीक्षण और जांच के अपने मुख्य कार्यों पर अधिक फोकस करना होगा।

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व्यवसाय करने में सुगमता की दिशा में आगे के कदम

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पिछले कई वर्षों में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कारोबार सुगमता की दिशा में कई कदम उठाए हैं।

ईओडीबी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कंपनियों के त्वरित निगमन के संदर्भ में प्रवेश को आसान बनाने की दिशा में की गई पहल है। गैर-एसटीपी (सीधे प्रो‍सेसिंग) मोड में निगमन के लिए कंपनियों और एलएलपी के लिए दायर आवेदनों के केंद्रीकृत, त्वरित, पारदर्शी प्रोसेसिंग के लिए केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी) की स्थापना की गई थी इसके वांछित परिणाम प्राप्त हुए हैं। जहां वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान 1,02,063 कंपनियां और एलएलपी शामिल हुईं, वहीं वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 1,95,586 कंपनियां और एलएलपी शामिल हुईं। इसमें लगभग 92 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

 

इस वित्तीय वर्ष में 14.02.2024 तक एलएलपी और कंपनियों का निगमन न केवल पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 से अधिक रहा हैबल्कि पिछले किसी भी वित्तीय वर्ष की तुलना में सबसे अधिक है।

प्रवेश में आसानी के बाद, केंद्रीय बजट भाषण 2022-23 में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के प्रावधानों के तहत कंपनियों को 2 साल से अधिक से 6 महीने से कम समय तक तेजी से स्वैच्छिक रूप से बंद करने के लिए त्वरित कॉर्पोरेट निकास के लिए केंद्रीकृत प्रोसेसिंग स्थापित करने की घोषणा की गई थी। तदनुसार, सी-पेस की स्थापना और संचालन 01.05.2023 को किया गया। सी-पेस के अंतर्गत कंपनियों को स्वैच्छिक रूप से बंद करने के लिए दायर आवेदन गैर-एसटीपी में औसतन 4 महीने से भी कम समय (लगभग 100 दिन) के भीतर प्रोसेस किए जा रहे हैं, जबकि पहले औसतन 18 महीने से अधिक का समय लगता था। सी-पेस ने अब तक 12,441 कंपनियों पर कार्रवाई की है और उन्हें बंद कर दिया है। सी-पेस के पास केवल 3,368 आवेदन लंबित हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में सबसे कम है।

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