एक रास्ते नुमा जमीन पर अवैध कब्जा का प्रयास करने वाले दबंगों के विरुद्ध कुछ माह पूर्व अदालत के आदेश पर दर्ज मुकदमे का आरोप पत्र आज पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में किया दाखिल

बाराबंकी। नगर के बाहुपाश इलाके में स्थित एक रास्ते नुमा जमीन पर अवैध कब्जा का प्रयास करने वाले दबंगों के विरुद्ध कुछ माह पूर्व अदालत के आदेश पर दर्ज मुकदमे का आरोप पत्र आज पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दाखिल किया।
मुकदमे में वादी ने तीन लोगों के विरुद्ध संगीन आरोप लगाए हैं। नगर के नाला पीरबटावन निवासी अहमद सलीम पुत्र रमजान ने धारा 156 (3) के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां अर्जी लगाई कि नगर के नाका सतरिख निवासी मोहम्मद सिद्दीक मोहम्मद उस्मान वह मोहम्मद इरफान उर्फ मोहर्रम अली पुत्रगण हाफिज मोहम्मद नजीर उसकी भूमि गाटा संख्या 339/1 रकबा 0,1450 जो कि नगर के नाका पैसार स्थित है पर अवैध कब्जे की नियत से तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं।इनका हिस्सा लखनऊ फैजाबाद रोड पर है
जिस पर इन लोगों ने मार्केट बनवा रखी है। सलीम के अनुसार उनकी उपरोक्त भूमि के पूरब 12 फीट चौड़ा रास्ता लखनऊ फैजाबाद से मिलता है विपक्षीजन इसी रास्ते पर अवैध कब्जा करने की फिराक में है और आए दिन इसे बंद करने का प्रयास करते हैं इसी क्रम में 19 अक्टूबर 2020 को दिन में समय करीब 4:00 बजे तीनों विपक्षी अपने चार अज्ञात साथियों के साथ हथियारों से लैस होकर आए और रास्ते पर दीवार बनाने लगे जब पीड़ित ने उनको मना किया तो गंदी गंदी गालियां देते हुए उन पर फायर कर दिया। पीड़ित किसी तरह जान बचाकर अपनी भूमि पर बने गोदाम में भाग गया विपक्षी पीड़ित को दौड़ते हुए उसके गोदाम में घुस गए सभी ने पीड़ित को बुरी तरह मारा-पीटा और गोदाम में रखा सामान कीमती सामान तोड़ फोड़ डाला और जाते समय कहा कि आइंदा अगर हमारे बीच में आने की कोशिश की तो जान से हाथ धो बैठोगे जाते जाते विपक्षी गोदाम में रखा लाखों का सामान भी लूट ले गए पीड़ित के अनुसार उसने इसकी शिकायत थाने में करने के लिए कई चक्कर लगाए लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई मजबूरन उसको अदालत की शरण लेनी पड़ी। ऐसे में विपक्षियों के विरुद्ध कोतवाली नगर में अदालत के आदेश पर भारतीय दंड विधान की धारा 147 323 504 506 452 427 और 380 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ जिसकी विवेचना पूरी तरह से प्रचलित हुई मुकदमे का आरोप पत्र अदालत में दाखिल हुआ है।




