बाराबंकी
सभी शस्त्र लाइसेंस के रिकार्ड एन0डी0ए0एल0 एलिस के पोर्टल पर दिनंाक 29.06.2020 तक अपलोड करा दे। 29.06.2020 के बाद बिना यूआईएन के शस्त्र लाइसेंस हो जायेंगे अवैध

स्टेट हेड शमीम की रिपोर्ट
जिलाधिकारी, बाराबंकी द्वारा बताया गया कि सभी शस्त्र लाइसेंस के रिकार्ड एन0डी0ए0एल0 एलिस के पोर्टल पर दिनंाक 29.06.2020 तक अपलोड करा दे। 29.06.2020 के बाद बिना यूआईएन के शस्त्र लाइसेंस अवैध हो जायेंगे। आयुध अधिनियम 1959 एवं आयुध अधिनियम 2019 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार ऐसे लाइसेंसी जिनके पास 03 शस्त्र दर्ज है वह अपने तीसरे शस्त्र को 13 दिसम्बर, 2020 तक जमा/सरेण्डर कर दें। नये शस्त्र लाइसेंसो के लिए आवेदन पत्र/अन्य सेवाओं के लिए आवेदन पत्र/आग्नेयास्त्रों के पृष्ठाकंन आदि के लिए प्रार्थना पत्र एनडीएएल एलिस पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किये जायेगे।