शराब माफिया की 20 लाख 21 हजार रुपये को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क।

रिपोर्ट :- शिवा वर्मा (संपादक)
बाराबंकी। पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह द्वारा जनपद में संगठित गिरोह बनाकर शराब निष्कर्षण व बिक्री कर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना टिकैतनगर पर मुकदमा संख्या 275/2022 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट बनाम
1. प्रेमा पत्नी रामराज
2. रामराज पुत्र गोंगे निवासीगण ग्राम सिकलिकपुरवा मजरे बनगांवा थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी पंजीकृत किया गया। गिरोह सरगना प्रेमा व उसके वर्तमान पति सक्रिय सदस्य रामराज द्वारा विगत कई वर्षों से अवैध अपमिश्रित शराब बनाकर उसकी बिक्री करने जैसे अपराधिक कृत्य कारित कर अवैध रूप से धनोपार्जन करते हुए अचल सम्पत्तियां अर्जित की गई।
बाराबंकी पुलिस व प्रशासन द्वारा गिरोह सरगना अभियुक्ता प्रेमा पत्नी रामराज व सक्रिय सदस्य रामराज पुत्र गोगे निवासिनी ग्राम सिकलिकपुरवा मजरे बनगांवा थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी की अवैध रूप से अर्जित कर ग्राम सिकिलकपुवा मजरे बनागांव थाना टिकैतनगर स्थित अचल सम्पत्ति / मकान कीमत लगभग 20 लाख रुपये व थाना टिकैतनगर स्थित बैंक आफ बड़ौदा में जमा कुल राशि 21.613.40/- रुपये को अन्तर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया-
कुर्क सम्पत्ति का विवरण- (कीमत लगभग 20 लाख 21 हजार रुपये)
1. प्रेमा पत्नी रामराज निवासिनी ग्राम सिकलिकपुरवा मजरे बनगावा थाना टिकेतनगर जनपद बाराबंकी में स्थित गाटा संख्या-116, क्षेत्रफल – 0.295 के आंशिक भाग-106.95 वर्ग मीटर पर निर्मित मकान – कीमत लगभग 20,00,000/- रुपये
2. रामराज पुत्र गोग निवासी ग्राम सिकलिकपुरवा मजरे बनगांवा थाना टिकैतनगर जनपद बाराबकी टिकैतनगर स्थित बैंक आफ बड़ौदा में जमा कुल राशि 21613.40/- रुपये कुल सम्पत्ति- 20,21,613.40 कुर्क की हुई कार्यवाही।