दिव्यांगजनों के हितार्थ ’’राज्य निधि’’ मद में वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने के सम्बंध में निम्न 04 प्रकार का प्रावधान है।

रिपोर्ट :- शिवा वर्मा/यूपी ब्रेकिंग न्यूज
बाराबंकी। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी द्वारा बताया गया कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा दिव्यांगजनों के हितार्थ ’’राज्य निधि’’ मद में वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने के सम्बंध में निम्न 04 प्रकार का प्रावधान है। उ0प्र0 के दिव्यांगजन द्वारा बनाये गये चित्रों, हस्तकला आदि सहित उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनी एवं कार्यशालाओं हेतु धनराशि सहायता के रूप में उपलब्ध कराना। उ0प्र0 के दिव्यांगजन जिनका खेल/ललित कला/संगीत/नृत्य/फिल्म/थियेटर/साहित्य जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट दर्शन हो, उन्हें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों में प्रतिभाग किये जाने एवं खेल आयोजन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। दैनिक जीवन के गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए बेंचमार्क दिव्यांगता के व्यक्तियों को उच्च सहायता वाले उपकरण ¼High Support Need Instruments½ क्रय हेतु वित्तीय सहायता। उ0प्र0 के दिव्यांगजन जो गंभीर बीमारियों यथा-कैंसर, थैलीसीमिया, प्लास्टिक एनीमिया बहुस्केलोरोसिस से
ग्रसित हों, अथवा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से
आच्छादित न हो, को चिकित्सा हेतु वित्तीय सहायता। जनपद के सभी सरकारी/गैर सरकारी संस्थाएं एवं दिव्यांगजनों को अवगत कराना है कि ’’राज्य निधि’’ से दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराते हुए कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन, बाराबंकी में 30 जून 2023 तक प्रस्तुत करें, ताकि आवश्यक कार्यवाही कर प्राप्त प्रस्ताव निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित किया जा सके।