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खेतों में पराली जलाने पर लगेगा जुर्माना, दर्ज कराई जायेगी एफआईआर-डीएम

किसी भी स्थिति में पराली न जलायी जाए – जिलाधिकारी

बाराबंकी, : जिलाधिकारी डॉ आदर्श सिंह ने जनपद के कृषक भाइयों से अपील करते हुए कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने और प्रदूषित होने से बचाने के लिये किसान अपने खेतों में फसल अवशेष या पराली न जलायें। पराली जलाने पर जुर्माना लगाया जायेगा और एफआईआर दर्ज करा दी जायेगी। वायु प्रदूषण से तमाम बीमारियां पैदा होती है। प्रदूषण मानव जाति के लिये अत्यंत घातक है। जनप्रतिनिधि व ग्राम प्रधान भी किसानों को पराली न जलाने के लिये समझायें। किसान अपने खेत की पराली को किसी भी अवस्था में न जलाये, उसे एकत्रित करके सचिव या लेखपाल से संपर्क करके जनपद में स्थापित गौवंष संरक्षण केन्द्रों/गौशालाओं तक पहुंचाए। जिसका उपयोग निराश्रित गौवंश के चारे के रूप मे किया जा सके।
जिलाधिकारी ने कहा कि पराली को किसान खेत में सड़ाकर खाद बना लें या पराली का उपयोग पशु चारे के रूप में कर सकते हैं। उस पराली को गौशालाओं में भिजवा दें। यदि कोई भी पराली जलाता है तो उसके विरूद्व अभियोग पंजीकृत किया जायेगा। ग्राम स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी निरंतर खेतों का निरीक्षण कर किसानों को जागरूक करते रहें।
जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में संचारी रोग नियंत्रण अभियान जारी है। कोरोना संक्रमण, मलेरिया, डेंगू व अन्य रोगों से बचाव के लिये स्वच्छता कार्यक्रम में सभी सहयोग करें। अपने घरों के आसपास गंदगी, जलभराव और कूड़े के ढेर न होने दें। मच्छरों से बचाव के लिये आवश्यक उपाय किये जायें।साफ – सफाई पर विशेष ध्यान दें, जिससे बीमारियां न फैलें। कोविड-19 और संक्रामक रोगों से बचाव के लिये जागरूक हों, पूर्ण सावधानी बरतें सोशल डिस्टेंस बनाये रखें तथा मास्क या अंगोछे का प्रयोग करें।

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