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बाराबंकी

Operation Conviction” के तहत दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गय

रिपोर्ट-समित अवस्थी 

जनपद बाराबंकी- पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “Operation Conviction” के तहत पुलिस अधीक्षक बाराबंकी  दिनेश कुमार सिंह द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/ कर्म0गण /पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को माननीय न्यायालय में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी जा रही है।

इसी क्रम में थाना देवा पर दुष्कर्म की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 180/2014 धारा 376/506 भादवि एक्ट के अभियुक्त दिनेश पुत्र राम मनोहर निवासी जिन्सी खनवर थाना देवा जनपद बाराबंकी को मा0 न्या0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0-36) बाराबंकी द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष का कारावास व 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा कुन्हा पुत्र पन्नालाल निवासी जिन्सी खनवर थाना देवा जनपद बाराबंकी व अमित कुमार पुत्र रामआधार निवासी मचौटी मजरे करौदा थाना देवा जनपद बाराबंकी को दोषमुक्त किया गया। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि भूरि प्रशंसा की गयी। *उपरोक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे महिला संबन्धित/अन्य जघन्य सनसनीखेज अपराध के तहत चिन्हित अभियोग है।

संक्षिप्त विवरणः-
वादी की बहन को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में दिनांक 27.05.2014 को थाना देवा जनपद बाराबंकी पर मु0अ0सं0 180/2014 धारा 376/506/363/366 भादवि एक्ट बनाम दिनेश पुत्र राम मनोहर नि0 जिन्सी खनवर 2.कुन्हा पुत्र पन्नालाल नि0 जिन्सी खनवर थाना देवा 3. अमित कुमार पुत्र रामआधार नि0 मचौटी मजरे करौदा थाना देवा जनपद बाराबंकी पंजीकृत किया गया । तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए, विवेचना के उपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

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