यदि कोई बच्चा अकेला, बीमार, चिकित्सीय आभाव, बिछड़ा हुआ व बच्चे का स्कूल या घर व अन्य किसी के द्वारा शोषण आदि से पीड़ित है तो बच्चें की मद्द के लिये चाइल्ड लाइन 1098 पर इसकी सूचना दें
ब्यूरो रिपोर्ट बाराबंकी
बाराबंकी। यदि कोई बच्चा अकेला, बीमार, चिकित्सीय आभाव, बिछड़ा हुआ व बच्चे का स्कूल या घर व अन्य किसी के द्वारा शोषण आदि से पीड़ित है तो बच्चें की मद्द के लिये चाइल्ड लाइन 1098 पर इसकी सूचना दें। उक्त बात शनिवार को विकास खण्ड बंकी की ग्राम पंचायत मोहिउद्दीनपुर में जागरुकता कार्यक्रम में चाइल्ड लाइन 1098 की काउंसलर अमृता शर्मा बच्चो को जागरुक करते हुए कही। काउंसलर अमृता शर्मा ने बच्चों को चाइल्ड लाइन 1098 की जारी सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी तथा बालिकाओं से चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो विषय पर भी जागरुक किया।
चाइल्ड लाइन सदस्य मनीष सिंह ने कहा कि बाल विवाह कानून अपराध है। 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष और 18 वर्ष से कम आयु की महिला के विवाह को बाल विवाह के रुप में परिभाषित किया गया है बाल विवाह कानून अपराध की श्रेणी में आता है इसे कारित करने पर दण्ड के भी प्राविधान हैं। यदि किसी व्यक्ति को बाल विवाह की जानकारी होती है तो वह 181 महिला हेल्प लाइन, नजदीकी थाना, बाल कल्याण समिति व चाइल्ड लाइन 1098 पर शिकायत दर्ज कर सकता है और प्रशासन द्वारा बाल विवाह को तत्काल रोकते हुए दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है।
वहीं चाइल्ड लाइन सदस्य पंकज राणा ने बाल श्रम, भिक्षावृति में लिप्त बच्चों के अच्छे भविष्य के लिये चाइल्ड लाइन 1098 पर सूचना दें तथा बच्चों को चाइल्ड लाइन 1098 नम्बर याद कराने के लिये बच्चों को दस नौ आठ,बच्चों की है ठाठ के नारे लगवायें। वहीं चाइल्ड लाइन सदस्य अनिल यादव ने बच्चों को टोल फ्री नम्बर 101, 102, 108, 112, 181, 1090, 1098 नम्बरों की जारी सेवाओं के प्रति जागरुक किया। वहीं ग्राम प्रधान राजकुमार ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए मुसीबत में फंसे बच्चों की मद्द के लिये चाइल्ड लाइन 1098 से मद्द लेने के लिए प्रेरित किया।