जनपद में संचालित अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भण्डाफोड़ करते हुए भारी मात्रा में अवैध निर्मित / अर्धनिर्मित असलहे , उपकरण बरामद करने व निर्माण करने वाले 02 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार
जनपद में संचालित अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भण्डाफोड़
स्टेट हेड शमीम की रिपोर्ट
औरैया।जनपद में अपराध व आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक औरैया अपर्णा गौतम द्वारा जनपद में चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन औरैया के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक औरैया शिष्यपाल के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर सुरेन्द्रनाथ यादव व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली औरैया संजय पाण्डेय के नेतृत्व में थाना कोतवाली औरैया की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर जनपद में संचालित अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भण्डाफोड़ करते हुए भारी मात्रा में अवैध निर्मित / अर्धनिर्मित असलहे , उपकरण बरामद करने व निर्माण करने वाले 02 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की ।
घटना का संक्षिप्त विवरण : – जनपद में हो रही अवैध असलहों से फायरिंग की घटनाओं एवं बदमाशों के कब्जे से अक्सर बरामद हो रहे अवैध असलाहों के कारोबार पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रही औरैया पुलिस को दिनांक 07.09.2021 की रात्रि गस्त / चेकिंग के दौरान उ 0 नि 0 सुधीर कुमार भारद्वाज मय टीम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दीपाली होटल के सामने , बाकरपुर बोहरा के पास हाईवे के किनारे खेतों की ओर अर्द्धनिर्मित दुकानों में कुछ लोगों द्वारा रात में सुनसान का फायदा उठाकर अवैध शस्त्र बनाये जा रहे हैं । इस सूचना पर जरिये दूरभाष उ 0 नि 0 कालीचरन व चीता -6 के पुलिस कर्मियों को बुलाकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुचें । पुलिस टीम को अपनी ओर आता देखकर अवैध शस्त्र निर्माण कर रहे अभियुक्तगणों द्वारा पुलिस टीम पर फायर करते हुए भागने का प्रयास किया गया पुलिस टीम द्वारा खुद को बचाते हुए भाग रहे 02 अभियुक्त राजकुमार उर्फ शुआ तथा शिव शंकर उर्फ कल्लू यादव को आवश्यक घेराबन्दी कर समय 23.50 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया गिरफ्तार अभियुक्तगणों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध निर्मित / अर्धनिर्मित असलहे , उपकरण आदि बरामद हुए जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली औरैया में मु 0 अ 0 सं 0 673/2021 धारा 307 भादवि , मु 0 अ 0 सं 0 674/2021 धारा 5/25 आयुध अधिनियम , मु 0 अ 0 सं 0 675/2021 धारा 3/25 आयुध अधिनियम , मु 0 अ 0 सं 0 676/2021 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक बिधिक कार्यवाही की गई । पूंछतांछ का विवरण- दोनों अभियुक्तों द्वारा एक जैसी बात बतायी कि हमारे पास असलाह कारतूस के बारे में कोई लाइसेंस नहीं है । हम लोग यह काम काफी दिनों से कर रहे हैं , राजकुमार उर्फ शुआ लोहे के खराद बैल्डिंग का कारीगर है जिसने अपने गुरू स्व ० रविन्द्र उर्फ लंगड़ा निवासी खेतूपुर से तमन्चे बनाने की दस्तकारी सीखी थी । हम लोग कच्चा माल कानपुर से कबाड़े के भाव खरीदते हैं , राजकुमार उर्फ शुआ का शिवशंकर उर्फ कल्लू यादव सहयोग करता है । जब कभी हम ऐसे एकान्त जगहों पर जाकर अपना डेरा जमाकर रात बेरात में काम कर तमन्चे बनाते हैं और दूर दराज के इलाकों में जरूरतमन्दों को ऊंचे दाम में बेंचकर अपना जीवन यापन करते हैं । काम करते समय हम लोग अपने पास एक एक तमन्चा ऐसी हालत में रखते हैं कि पकड़े जाने से बचने के लिए तुरन्त फायर करके भाग सकें ।
गिरफ्तार अभियुक्तगण विवरण 1 – राजकुमार शर्मा उर्फ शुआ पुत्र स्व 0 विजयप्रकाश निवासी अशोक नगर बाबरपुर थाना अजीतमल जनपद औरैया 2. शिवशंकर उर्फ कल्लू यादव पुत्र रामनरेश निवासी ग्राम जमालीपुर थाना कोतवाली औरया जनपद औरेया
आपराधिक इतिहास– अभियुक्त राजकुमार शर्मा उर्फ शुआ 1.मु 0 अ 0 सं 0 164/06 धारा 5/25 आर्स एक्ट थाना अजीतमल जनपद औरैया 2. मु 0 अ 0 सं 0 143/11 धारा 3 ( 1 ) गैंगस्टर एक्ट थाना अजीतमल जनपद औरैया 3. मु 0 अ 0 सं 0 121/12 धारा 5/25 आर्स एक्ट थाना अजीतमल जनपद औरैया 4.मु 0 अ 0 सं 0 673/2021 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली औरया 5. मु 0 अ 0 सं 0 674/2021 धारा 5/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली औरया 6. मु 0 अ 0 सं 0 675/2021 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली औरैया