सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कारागार मैनपुरी में 40 बंदियों को किया गया रिहा
रिपोर्ट- हिमांशु यादव
जनपद मैनपुरी में सात साल से कम सजा वाले मामलों में जेल में बंद लोगों को छोड़े जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सोमवार को 40 बंदी रिहा किए गए। जेल प्रशासन की ओर से 84 बंदियों की सूची भेजी गई थी। जिसमें से 58 को छोड़े जाने पर मोहर लगी थी। अन्य को भी छोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। कोरोना वायरस के चलते जहां देश के कई राज्यों में लॉक डाउन है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के चलते देश की विभिन्न जेलों में बंद ऐसे बंदी जिन्हें सात साल से कम की सजा का प्रावधान है। पैरोल पर छोड़े जाने के आदेश दिए थें। जिला कारागार की ओर से आदेश मिलने के बाद सात साल से कम सजा के प्रावधान वाले 37 सिद्धदोष और 47 विचाराधीन बंदियों की सूची जेल प्रशासन ने भेजी थी। सूची में 58 बंदियों को छोड़े जाने पर मोहर लगाई गई थी। आज जेल प्रशासन ने 40 बंदियों को आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत पर रिहा किया। अन्य बंदियों को जल्द छोड़ा जाएगा। जेल अधीक्षक हरिओम शर्मा ने बताया कि जिला कारागार में निरुद्ध 40 बंदियों को आठ माह की अंतरिम जमानत पर छोड़ा गया है। अन्य को छोड़े जाने की प्रक्रिया चल रही है।