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लखनऊ खंड स्नातक व शिक्षक निर्वाचन 2020 के लिए पीठासीन व मतदान अधिकारी प्रथम मतदान अधिकारी को आज नगर पालिका के टाउन हॉल में जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी डॉ0 आदर्श सिंह के निर्देशन में प्रशिक्षण दिया गया

स्टेट हेड शमीम की रिपोर्ट

बाराबंकी।लखनऊ खंड स्नातक व शिक्षक निर्वाचन 2020 के लिए पीठासीन व मतदान अधिकारी प्रथम मतदान अधिकारी को आज नगर पालिका के टाउन हॉल में जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी डॉ0 आदर्श सिंह के निर्देशन में प्रशिक्षण दिया गया जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी कर्मचारी अपने दायित्वो का सत्य निष्ठा, कर्मठता के साथ पालन करें । उन्होंने कहा निर्वाचन में ड्यूटी देने वाले समस्त अधिकारी निष्पक्ष ,पारदर्शिता ,स्वतंत्रता के साथ निर्वाचन कराएं। उन्होंने कहा 30 नवंबर को राजकीय इंटर कॉलेज ऑडिटोरियम से मतदान स्थलों के लिए पोलिंग पार्टी रवाना होंगी। 1 दिसंबर को मतदान किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा यह भी निर्देश निर्गत किए गए कि मतदान कार्मिक कोविड-19 के दिशा निर्देशों को पूर्णतय पालन सुनिश्चित करेंगे। कोई भी अधिकारी कर्मचारी बिना मास्क बिना सैनिटाइजर का प्रयोग किए बिना निर्वाचन नहीं कराएगा प्रत्येक दो मतदान कार्मिकों के बीच एक सीट को रिक्त रखा जाएगा जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जा सके मतदान कार्मिकों को मतदान प्रशिक्षण का कार्य से कुशलता के साथ अच्छे से सीख लें जिससे कि बैलट बॉक्स को खोलना बंद करना सील करना आदि मैं किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा सेक्टर मजिस्ट्रेट ,जोनल मजिस्ट्रेट मतदान के दिन अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण सील रहेंगे उन्होंने कहा पीठासीन अधिकारी अपनी डायरी अवश्य मेंटेन करें।
बैठक में बताया गया कि मतदान 01 दिसम्बर, 2020 को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक होगा। मतदान दल 30 नवम्बर, 2020 को प्रातः 8 बजे से राजकीय इण्टर कालेज, बाराबंकी आॅडीटोरियम से प्रस्थान करेगी। मतदान केन्द्र पर प्रथम मतदान अधिकारी पहचान वाली मेज का तथा निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का इंचार्ज होगा। दूसरा मतदान अधिकारी मत पत्रों तथा अमिट स्याही का इंचार्ज होगा। तीसरा मतदान अधिकारी मतपेटी का इंचार्ज होगा। प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा मतदाता की पहचान निर्वाचन फोटो पहचान पत्र या निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेजों द्वारा मूलरूप में की जायेगी। द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता का मतपत्र के प्रतिपर्ण पर हस्ताक्षर लेकर पीछे सुभिन्नक चिन्ह का ठप्पा लगाकर मतपत्र जारी करेगी। मतपत्र के पृष्ठ भाग पर पीठासीन अधिकारी अधिकारी का पूर्ण नाम लिखकर हस्ताक्षर अनिवार्य है। द्वितीय मतदान अधिकारी मतपत्र जारी करने के पूर्व स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता के बांये हाथ की तर्जनी अंगुली पर तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता की मध्यमा अंगुली पर अमिट स्याही का निशान लगायेगा। तृतीय मतदान अधिकारी मतपत्रों को मतपेटी में डाले जाने की निगरानी करेगा।
इस मौके पर अपर जिलाधिकारी, समस्त उपजिलाधिकारी, परियोजना निदेशक, डीसी मनरेगा, अपर जिला सूचनाधिकारी, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सहित सम्बन्धित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे

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