राशन कार्ड नहीं होंगे सरेंडर व नही होगी रिकवरी।
रिपोर्ट :- शिवा वर्मा।
रविवार को खाद्य आयुक्त ने राशन कार्ड सरेंडर व रिकवरी का खण्डन करते हुए कहा कि यह बात पूरी तरह से आधार हीन है। प्रदेश में राशन कार्ड सरेंडर करने व उनके निरस्तीकरण के संबंध में कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है।
राशन कार्ड सरेंडर करने और अपात्रों से रिकवरी पर प्रदेश सरकार ने स्पष्टीकरण किया जारी। खाद्य एवं रसद आयुक्त सौरभ बाबू ने कहा है राशन कार्ड सरेंडर करने का कोई आदेश शासन या उनके स्तर से जारी नहीं किया गया है। राशन कार्ड सत्यापन एक सामान्य प्रक्रिया है।
राशन कार्ड निरस्त और न ही वसूली के लिए कोई आदेश जारी हुआ है। एक अप्रैल, 2020 से अब तक प्रदेश में कुल 29.53 लाख नए राशन कार्ड विभाग द्वारा पात्र लाभार्थियों को जारी किए गए हैं।
अपात्रों से राशन कार्ड सरेंडर कराए जाने को लेकर इन दिनों प्रदेश भर में हलचल है। विभिन्न जिलों में जिलाधिकारियों ने आदेश जारी कर दिए हैं कि जो अपात्र हैं वो अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दें। ऐसा न करने की स्थिति में उनसे वसूली भी हो सकती है। इसका परिणाम यह रहा कि राशन कार्ड सरेंडर करने की होड़ मच गई। केवल अप्रैल माह में ही 43 हजार लोगों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दिए। मई माह में आंकड़ा इससे भी पार जाने की स्थिति में है।
रविवार को इस मामले में खाद्य आयुक्त ने खण्डन करते हुए कहा कि यह बात पूरी तरह से आधार हीन है। प्रदेश में राशन कार्ड सरेंडर करने अथवा उनके निरस्तीकरण के संबंध में कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है।