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बाराबंकी

राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोरी) में संवासनियों के अधिकार विषय पर शिविर का आयोजन किया गया।

 

रिपोर्ट :- शिवा वर्मा (संपादक)

बाराबंकी। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ की मंशानुरूप एवं श्री रवीन्द्र नाथ दूबे जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशन में राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोरी) में संवासनियों के अधिकार विषय पर शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कारागार में राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोरी) में निवासरत संवासनियों, राजकीय सम्प्रेक्षण गृह के कर्मचारियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया।

इस शिविर में श्रीमती नाजनीन बानो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा संवासनियों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। सचिव महोदया द्वारा बताया गया कि संवासनियां यहां रहते हुए न केवल शिक्षा प्राप्त करेंगी बल्कि उनको विभिन्न कौशल विकास का भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे वे अपना आने वाला कल संवार सकें। संवासनियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी में पैनल अधिवक्ताओं के माध्यम से वे निःशुल्क न्याय प्राप्त कर सकती है। संवासनियों को विधिक अधिकारों का पूरा ज्ञान न होने के कारण वे इसका लाभ नही उठा पाती है लेकिन इस प्रकार के विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का उद्देश्य ही उनको विधिक रूप से साक्षर एवं जागरूक बनाना है जिससे वे अपने विधिक अधिकारों को आसानी से प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त उन्हें बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी द्वारा समय-समय पर सम्प्रेक्षण गृह का आकस्मिक निरीक्षण कर उनके हितों का पूर्ण रूप से ध्यान रखती है और उन्हे जागरूक बनाने के उद्देश्य से समय समय पर शिविर का भी आयोजन करती है। संवासनियों को शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण के साथ-साथ स्वास्थ्य और कानूनी अधिकार भी प्राप्त है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि संवासनियों को संप्रेक्षण गृह में रहते हुए शिक्षा, खेलकूद एवं कौशल प्रशिक्षण के अधिकार प्राप्त है।

इस अवसर पर राजकीय सम्प्रेक्षण गृह के कर्मचारी, संवासिनी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से कनिष्ठ लिपिक मो0 सलमान मौजूद रहे। विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर के आयोजन से सम्प्रेक्षण गृह के कर्मचारी एवं संवासनियां लाभान्वित हुई।

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