राजकीय पुस्तकालय में डाॅ0 आदर्श सिंह जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी बाराबंकी ने निर्वाचक नामावली में सम्मिलित…..
मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्रीकरण अभियान का शुभारम्भ माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया।
18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है वह मतदाता सूची में शामिल होने के लिए फार्म-6 को भरकर विशेष तिथियों में जमा कर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करेंगे।
रिपोर्ट :- शिवा वर्मा।
जनपद बाराबंकी के राजकीय पुस्तकालय में डाॅ0 आदर्श सिंह जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी बाराबंकी ने निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्रीकरण अभियान का शुभारम्भ माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया।
जिलाधिकारी ने कहा कि इस देश की महानता है कि यह लोकतंत्र का त्यौहार होता चला आ रहा है। यह हमारे देश के लिए खुशी की बात है, इसकी सराहना हर जगह होती है। जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है वह मतदाता सूची में शामिल होने के लिए फार्म-6 को भरकर विशेष तिथियों में जमा कर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करेंगे। उन्होंने कहा कि संविधान प्राविधान में एक व्यक्ति एक ही वोट दे सकता है। उन्होंनेे कहा कि आधार नम्बर एकत्रीकरण का कार्य जनपदवासियों को जागरूक करने के साथ किया जाये। कार्यक्र म के दौरान राजकीय बालिका इण्टर कालेज की बालिकाओं द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया गया।
अपर जिलाधिकारी राकेश सिंह ने कहा कि 01 अगस्त, 2022 से आधार नम्बर एकत्रीकरण अभियान शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए आगामी 07 अगस्त व 21 अगस्त दिन रविवार को फार्म-6बी के माध्यम से मतदेय स्थल पर विशेष कैम्प लगाकर स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्रीकरण के कार्य को पूरा किया जायेगा, जिससे मतदाता सूची में शुद्धता व पारदर्शिता आयेगी। मतदाताओं द्वारा आधार उपलब्ध कराना स्वैच्छिक है और इस आधार पर उनका नाम मतदाता सूची डेटाबेस से अपमार्जित नहीं किया जाएगा कि उनके द्वारा आधार नम्बर उपलब्ध नहीं कराया गया है। किसी भी परिस्थिति में प्राप्त आधार नम्बर को सार्वजनिक नहीं किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आयोग द्वारा परिवर्धन/अपमार्जन/संशोधन इत्यादि से संबंधित फार्म को परिवर्तित किया गया है। परिवर्तित फार्मो में से प्रथम बार आवेदन कर रहे नये मतदाताओं के पंजीकरण हेतु फार्म-6, निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर आपत्ति हेतु तथा पूर्व में शामिल नाम को अपमार्जित करने हेतु फार्म-7 तथा निवास परिवर्तन/ निर्वाचक नामावली में संशोधन/मतदाता पहचान पत्र का प्रतिस्थापन/दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन हेतु फार्म-8 है। आयोग द्वारा चार अर्हक तिथियां 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर निर्धारित की गयी है।
इस दौरान उपजिलाधिकारी नवाबगंज सुमित यादव, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ राजेश सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक ओपी त्रिपाठी, जीजीआईसी प्रधानाचार्या डाॅ0 पूनम सिंह, अपर जिला सूचना अधिकारी आरती वर्मा सहित सम्बन्धित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।