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उत्तर प्रदेशबाराबंकी

रवी की फसलों की कटाई यंत्रों के मरम्मत की दुकानें खुलेगी डीएम ने दुकानों के खोलने की छूट प्रदान की

रिपोर्ट- हिमांशु यादव भोगांव मैनपुरी 

जनपद मैनपुरी। जिलाधिकारी महेन्द्र बहादुर सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के दृष्टिगत वर्तमान रबी 2019-20 की फसलों की कटाई, मड़ाई एवं जायद फसल की बुवाई हेतु कम्बाइन हारवेस्टर, रीपर, अन्य सहवर्ती उपकरणों के मरम्मत की दुकानों, सर्विस सेन्टर, स्पेयर पार्ट्स की दुकानों को यथा आवश्यक कृषकों की सुविधा के अनुरूप कस्बों में खोले रखने की छूट दी है, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में प्रयुक्त भारी वाहन, ट्रक, ढुलाई में प्रयुक्त छोटे वाहन के मरम्मत की दुकानें प्राथमिकता के आधार पर हाईवे व पेट्रोल पंप के आस-पास खोलने की भी छूट प्रदान की है। उन्होने बताया कि कम्बाइन हारवेस्टर, रीपर, ट्रैक्टर एवं अन्य सहवर्ती उपकरणों जो जनपद में उपलब्ध हैं, उनके चालक, तकनीशिएन एवं श्रमिक को अपने जनपद में कटाई, मड़ाई हेतु किसी प्रकार के अनुमति पत्र, पास की आवश्यकता नहीं है। कृषि उपकरण यदि किसी अन्य जनपद में कटाई, मड़ाई हेतु जाने के लिए उपलब्ध हों तो जिला प्रशासन द्वारा अनुमति पत्र पास दिये जायेंगे, जो दूसरे सभी जनपदों हेतु मान्य होंगे।

श्री सिंह ने बताया कि कम्बाइन हारवेस्टर, रीपर, अन्य सहवर्ती उपकरण जो एक जिले में उपलब्ध हैं और उसके चालक, तकनीशिएन, श्रमिक आदि अन्य जनपद में हैं उन्हें उस जनपद के जिला प्रशासन द्वारा अनुमति पत्र, पास दिया जायेगा, जहां यह चालक, तकनीशिएन उपलब्ध हैं तथा वह गन्तव्य जनपद हेतु मान्य होगा। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सम्बन्धित जिले के उप निदेशक कृषि कुशल श्रमिकों के नाम की संस्तुति सहित सम्बन्धित अन्य जिला प्रशासन को अग्रसारित करेंगे, कम्बाइन हारवेस्टर, रीपर, अन्य सहवर्ती उपकरण और उनके चालक, तकनीशिएन, श्रमिक जो अन्य राज्य में उपलब्ध हैं और वह उ.प्र. में कटाई, मड़ाई हेतु आना चाहते हैं, वह अपने प्रदेश के जिलाधिकारी, उपायुक्त से अनुमति, पास लेकर आ सकेंगें, वही पास उ.प्र. के जनपदों हेतु मान्य होंगे। किसानों को स्वयं अथवा किसानों के खेतों पर श्रमिकों को एवं ट्रैक्टर, थ्रेसर आदि यंत्रों से कटाई, म़ड़ाई, बुवाई आदि कार्य करने हेतु किसी प्रकार केे पास, अनुमति पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होने कहा कि कटाई, मड़ाई से सम्बन्धित कम्बाइन हारवेस्टर, रीपर, अन्य सहवर्ती उपकरण आदि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर संयुक्त कृषि निदेशक अभियंत्रण उ.प्र. लखनऊ को उनके मो.न. 9415435220 एवं राज्य स्तरीय कंन्ट्रोल रूम से सम्पर्क किया जा सकता है।

जिलाधिकारी ने उप निदेशक कृषि को आदेशित करते हुये कहा कि सभी सहायक कृषि अधिकारियों को सूचित करते हुये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं साथ ही छूट पाने वाले श्रमिकों, चालकों, टैक्नीशिएन, किसानों से सोशल डिस्टेसिंग, साफ-सफाई का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें।

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