मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मा0 न्या0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ (एनडीपीएस) कोर्ट नं0-10 बाराबंकी ने अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 1,00,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित
समित अवस्थी मंडल ब्यूरो प्रतिनिधि अयोध्या की रिपोर्ट जनपद बाराबंकी पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/ कर्म0गण /पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी मा0 न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को माननीय न्याया0 में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी जिससे मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ (एनडीपीएस) कोर्ट नं0-10 बाराबंकी द्वारा थाना मसौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 132/2008 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट बनाम निजामुदीन पुत्र जुमरानी निवासी ई0डब्लू0एस0 401 आवासी विकास योजना कल्याणपुर जनपद कानपुर को उपरोक्त धाराओं में दोषसिद्ध करते हुये 10 वर्ष का कठोर कारावास व 1,00,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि भूरि प्रशंसा की गयी ।
संक्षिप्त विवरणः-
दिनांक 04.05.2008 को वादी थाना प्रभारी मसौली जनपद बाराबंकी द्वारा फर्द के आधार पर अभियुक्त के पास से 270 ग्राम अवैध मारफीन बरामद होने के सम्बन्ध में थाना मसौली जनपद बाराबंकी पर मु0अ0सं0 132/2008 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट बनाम निजामुदीन पुत्र जुमरानी निवासी ई0डब्लू0एस0 401 आवास विकास योजना कल्याणपुर जनपद कानपुर पंजीकृत किया गया । तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए विवेचना के उपरान्त अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्व आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।