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बाराबंकी

महिलाओं के संरक्षण कानून पर शिविर का आयोजन करते हुये एन०सी०डब्ल्यू० द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों के अन्तर्गत किया गया।

 

रिपोर्ट :- शिवा वर्मा (संपादक)

बाराबंकी। उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ की मंशानुरूप एवं श्री रवीन्द्र नाथ दूबे जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशन में दिनांक-27.07.2023 को शेरवुड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट कॉलेज, बाराबंकी में श्रीमती नाजनीन बानो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव की अध्यक्षता में महिलाओं के संरक्षण कानून पर शिविर का आयोजन करते हुये एन०सी०डब्ल्यू० द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों के अन्तर्गत किया गया।
इस अवसर पर श्री केशव नायब तहसीलदार, शेरवुड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट कॉलेज, श्री सतीश कुमार श्रीवास्तव डायरेक्टर जनरल, प्रधानाचार्य राज अमित सिंह, विजय यादव रजिस्ट्रार, वरिष्ठ महिला चिकित्सा अधिकारी श्रीमती कृति यादव, नामित रिसोर्स पर्सन श्रीमती कुरैशा खातून, व श्रीमती नमिता पंकज, राजस्व निरीक्षक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाराबंकी की ओर श्री सौरभ शुक्ला कनिष्ठ लिपिक, मोहित कुमार अर्दली, शिवराम के अतिरिक्त कार्यकर्ती, आशा बहूयें, एवं काफी संख्या में महिलाये उपस्थित हुई।
उक्त शिविर में श्रीमती नाजनीन बानो सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी के द्वारा बताया गया कि महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। इसके अतिरिक्त महिलाओं को केन्द्र स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली, राज्य स्तर पर उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी एवं तहसील स्तर तहसील विधिक सेवा समिति का संचालन किया गया है जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा समय-समय पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है जिसमें सुलह-समझौता के आधार पर निस्तारित होने वाले मामलों निस्तारण आसानी से कराया जा सकता है तथा यदि किसी का वाद न्यायालय में लंबित है एवं वह अधिवक्ता करने में असमर्थ है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर वादो के पैरवी हेतु निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान किया जाता है, तथा समय-समय पर आम जनमानस को जागरूक करने हेतु विधिक जागरूकता एवं साक्षरता का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है, तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में मध्यस्थता केन्द्र भी संचलित जिसके माध्यम से वैवाहिक मामलो एवं अन्य मामलो का निस्तारण सुलह समझौता के आधार पर किया जाता है।
उक्त शिविर में डॉ0 कृति यादव के द्वारा महिलाओं को सरवाइकल कैंसर के बारे में जागरूक किया गया उनके सरवाइकल कैंसर के प्रारम्भिक लक्षण एवं सरवाइकल कैंसर की टेस्टिंग एवं बचाव के बारे प्रोजेक्टर के माध्यम से विस्तारपूर्वक बताया गया।
श्रीमती कुरैशा खातून पैनल अधिवक्ता/रिसोर्स पर्सन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी के द्वारा महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में एवं कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न के बारे में, मातृत्व अधिनियम, समानता का अधिकार एवं समान वेतन के अधिकार के बारे में महिलाओं को जागरूक किया गया। इसके अतिरिक्त गिरफ्तारी के बारे में महिलाओं को बताया गया कि किसी महिला की गिरफ्तारी या तलाशी पुरूष पुलिसकर्मी नही कर सकता है।
श्रीमती नमिता पंकज अधिवक्ता/रिसोर्स पर्सन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी के द्वारा रिसोर्स पर्सन के द्वारा बताया गया कि प्रत्येक महिला को समान कार्य के लिये पुरूष के बराबर वेतन पाने का अधिकार प्राप्त है। यदि किसी महिला को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है या उसके साथ घरेलू हिंसा की जाती है तो वह उसकी शिकायत जिला प्रोबेशन अधिकारी के यहां दर्ज करा सकती है। महिलाओं को उनके पिता की सम्पत्ति के अपने भाईयों के बराबर अधिकार प्राप्त है। रिसोर्स पर्सन के द्वारा गर्भावस्था अधिनियम व पी0एन0डी0टी0 अधिनियम के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया।
कार्यालय चपरासी श्री मोहित प्रजापति, प्रदीप के द्वारा महिलाओं से अधिकार से सम्बन्धित पुस्तकों पम्पलेट्स, एवं किट को वितरित कर जागरूक किया गया।

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