नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 07 वर्ष की सश्रम कारावास
15000 रूपये के अर्थ दण्ड की सजा दिलवाई
रिपोर्ट शिवा वर्मा
पुलिस अधीक्षक रायबरेली श्री श्लोक कुमार के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक रायबरेली श्री विश्वजीत श्रीवास्तव के कुशल नेतृत्व में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिला संबंधी अपराधों में सजा दिलाने के लिए मॉनीटरिंग सेल द्वारा पाक्सो अधिनियम के तहत विशेष पैरवी के फलस्वरुप रायबरेली जनपद के गुरूबक्शगंज थाना क्षेत्र में वर्ष -2015 में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को दोष सिद्ध पाये जाने पर मा.न्यायालय द्वारा अभियुक्त गुलशन कुमार पुत्र रजऊ निवासी पूरे महिपत मजरे अटौरा बुजुर्ग थाना गुरुबक्शगंज रायबरेली को मुकदमा अपराध संख्या -243 / 2015 धारा -363,366,376 भादवि . व 4 पाक्सो अधिनियम में दिनांक 14 सितम्बर 2021 को विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम द्वारा 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 15000 रूपये के अर्थ दण्ड की सजा सुनायी गयी है । अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक श्री वेदपाल सिंह का योगदान सराहनीय रहा है । उल्लेखनीय है कि इस समय मिशन शक्ति अभियान फेज -03 चल रहा है जिसके अंतर्गत पाक्सो अधिनियम में अभियुक्त को सजा दिलाना रायबरेली पुलिस की बड़ी सफलता है ।