दहेज हत्या में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास व तीन अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास।
रिपोर्ट:-शिवा वर्मा।
बाराबंकी। दिनांक- 17.07.2022 मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप माननीय अपर सत्र न्यायाधीश / एफ 0 टी 0 सी 0 कोर्ट सं0-37 बाराबंकी ने एक अभियुक्त को आजीवन कारावास व तीन अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 30,000 रूपये अर्थदण्ड से किया दण्डित।
जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधिकारी / कर्म ) गण / पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी माननीय न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को माननीय न्यायालय में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी जिससे माननीय न्यायालय द्वारा थाना फतेहपुर पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 323/17 धारा 498 ए / 304 बी भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्तगण:-
1 सरोज कुमार वर्मा पुत्र किशोरीलाल वर्मा
2- किशोरीलाल वर्मा पुत्र बाबूराम वर्मा 3- कान्ती देवी पत्नी किशोरीलाल वर्मा 4- संगीता देवी पत्नी सुधीर निवासीगण मोहम्मदीपुर थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में दोषसिद्ध करते हुये अभियुक्त सरोज कुमार वर्मा पुत्र किशोरीलाल वर्मा को धारा 304 बी भादवि में आजीवन कारावास व अभियुक्तगण 1. किशोरीलाल वर्मा 2. कान्ती देवी 3. संगीता देवी को धारा 304 बी भादवि में 10-10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 30,000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढ़ा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि – भूरि प्रशंसा की गयी ।
संक्षिप्त विवरण :-
वादिनी श्रीमती मालती देवी पत्नी स्व 0 रामसजीवन निवासी छन्दवल थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी ने दिनांक 07.10.2017 को विपक्षीगण द्वारा वादिनी की पुत्री को दहेज के लिये मार डालने के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर प्रार्थना पत्र दिया । उक्त के आधार पर मुकदमा संख्या 323/2017 धारा 498 ए / 304 बी भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम
1- सरोज कुमार वर्मा पुत्र किशोरीलाल वर्मा
2- किशोरीलाल वर्मा पुत्र बाबूराम वर्मा
3- कान्ती देवी पत्नी किशोरीलाल वर्मा
4- संगीता देवी पत्नी सुधीर निवासीगण मोहम्मदीपुर थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी पंजीकृत किया गया । तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक तरीके • साक्ष्य संकलन करते हुए , अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।
विवेचना के पुलिस टीम :-
1 – निरीक्षक श्री राकेश प्रताप सिंह प्रभारी मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी।
2 – उप निरीक्षक रामनरेश मिश्रा मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी।
3- हेड कांस्टेबल अमर बहादुर सिंह मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी।
4 – महिला कांस्टेबल प्रतिमा द्विवेदी मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी।
5- कांस्टेबल नीरज कनौजिया मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी 6- कांस्टेबल सन्दीप कुमार मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी। 7 – हेड कांस्टेबल पैरोकार राजा शंकर मिश्रा फतेहपुर जनपद बाराबंकी। 8-कांस्टेबल पैरोकार संदीप कुमार फतेहपुर जनपद बाराबंकी।