रिपोर्ट :- शिवा वर्मा (सम्पादक)
बाराबंकी। दिनांक 09.07.2024 को वादिनी श्रीमती सुनीता देवी पत्नी सालिकराम निवासिनी ग्राम रनापुर, थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी (संचालिका अमर दिव्यांग सेवा संस्थान आश्रयगृह ग्राम नरेन्द्रपुर थाना हैदरगढ़, बाराबंकी) द्वारा थाना हैदरगढ़ पर सूचना दी कि दिनांक 21/06/2024 को अमर दिव्यांग सेवा संस्थान आश्रय गृह के डायरेक्टर-
1 . राजेश कुमार रत्नाकर निवासी एम.जी.एस धौराहा जनपद सुल्तानपुर अपने साथी-
2 . रामकैलाश पुत्र अज्ञात
3 . अमृता देवी पता अज्ञात, अपनी सफेद कार से आकर ग्राम नरेन्द्रपुर थाना हैदरगढ़ से मन्द बुद्धि एक युवती को बहला फुसला कर अपहरण कर लिया। इससे पूर्व में भी दिनांक 25/04/2024 व 30/04/2024 को राजेश कुमार रत्नाकर उपरोक्त अपने साथी रामकैलाश के साथ मिलकर मन्द बुद्धि दो युवतियों के साथ गलत काम किया।
उक्त सूचना के आधार पर थाना हैदरगढ़ पर मुकदमा संख्या 240/24 धारा 376डी/366/506 भादवि बनाम-
1 . राजेश कुमार रत्नाकर (डायरेक्टर- अमर दिव्यांग सेवा संस्थान आश्रयगृह ग्राम नरेन्द्रपुर थाना हैदरगढ़, बाराबंकी)
2 . राम कैलाश (संस्था का पूर्व चौकीदार)
3 . अमृता देवी (संस्था की सदस्या) पंजीकृत किया गया।
उपरोक्त अभियोग में प्राथमिक स्तर पर प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आज दिनांक 11.07.2024 को अभियुक्तगण
1 . राजेश कुमार रत्नाकर पुत्र छैलूराम चौधरी निवासी टी०ई०ए०टी०, एमजीएस चौराहा, सिविल लाइन, थाना कोतवाली नगर जनपद सुल्तानपुर।
2 . रामकैलाश गौतम पुत्र मायाराम निवासी खजुरिहा थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी।
3 . अमृता देवी पत्नी महेश निवासिनी नरायनपुर थाना देहात कोतवाली जनपद सुल्तानपुर को उपरोक्त धाराओं में गिरफ्तार किया गया।
उल्लेखनीय है कि रत्नाकर द्वारा पूर्व में वादिनी मुकदमा श्रीमती सुनीता की भूमि जो जनपद सुल्तानपुर में अवस्थित थी, जिसकी बिक्री कराकर समस्त रुपया ले लिया गया था।
जिलाधिकारी बाराबंकी द्वारा कमेटी का गठन कर अमर दिव्यांग सेवा संस्थान आश्रयगृह, ग्राम नरेन्द्रपुर का निरीक्षण कराया गया।
व्यवस्था सही न होने पर 01 ज्ञात आश्रित को उसके घर व 03 अज्ञात आश्रितों को लखनऊ में शिफ्ट कराया गया।
04 टीमों का गठन कर अपहृत युवती की तलाश हेतु हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।