गोवंशीय पशुओं का वध/तस्करी करने वाले गिरोह के सरगना की चल/ अचल सम्पत्ति कुर्क।
रिपोर्ट :- शिवा वर्मा (संपादक)
बाराबंकी। पुलिस प्रशासन द्वारा गोवंशीय पशुओं का वध तस्करी करने वाले गिरोह के सरगना की चल अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 23 लाख 60 हजार रुपये को धारा 14 (1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कर्क किया गया-
थाना लोनीकटरा पर पंजीकृत मु०अ०सं० 127/2022 धारा 3( 1 ) यूपी गैंगस्टर एक्ट के गैंग | लीडर तब्बन अली पुत्र अब्बन अली निवासी ग्राम पंचसरा थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अर्थिक भौतिक लाभ के लिए गैंग के अन्य सक्रिय सदस्यों के साथ मिलकर | अवैध तरीके से गोवंशीय पशुओं को पिकअप में क्रूरतापूर्वक लाद कर सूनसान स्थानों पर ले जाकर वध करते हैं और मांस को बेचकर अवैध तरीके से धनोपार्जन किया जाता है। इस तरह गिरोह के | सरगना द्वारा आपराधिक कृत्य कर स्वयं एवं परिजनों के नाम पर अवैध चल अचल सम्पत्ति अर्जित की गई। बाराबंकी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा उक्त सम्पत्ति को अन्तर्गत धारा 14(1) उ०प्र० गिरोहबन्द | एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया-
| गैंग लीडर तब्बन अली पुत्र अव्वन अली निवासी ग्राम पंचसरा थाना गोसाईंगंज जनपद लखनऊ-
कर्क कल अचल सम्पत्ति का विवरण- (कीमत लगभग तेइस लाख साठ हजार रुपये) 1- ग्राम पंचसरा थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ में स्थित भूमि की कुल कीमत लगभग-9,60,000/- रुपये
2- ग्राम पंचसरा थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ में स्थित मकान की
कीमत लगभग-14,00,000/- रुपये
आपराधिक इतिहास-
मु0अ0सं0- 167/2019 धारा 3/5क / 8 गोवध निवारण अधि० व 11 पशु क्रूरता अधि० थाना लोनीकटरा जनपद बाराबंकी
2. मु0अ0सं0- 429/2019 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि० थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ
3. मु0अ0सं0- 145/2022 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि० व 379 भादवि थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ
4. मु0अ0सं0- 127/2022 धारा 3(1) यू०पी० गैंगस्टर एक्ट थाना लोनीकटरा जनपद बाराबंकी