उपजिला निर्वाचन अधिकारी बाराबंकी द्वारा बताया गया।
रिपोर्ट :- शिवा वर्मा (संपादक)
बाराबंकी। उपजिला निर्वाचन अधिकारी बाराबंकी द्वारा बताया गया कि नगरीय निकायों के सामान्य निर्वाचन 2022 में निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने और उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए मतदान करने हेतु मतदान स्थल पर पहचान पत्रों में से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकाय अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको/पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख यथा-भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि, फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अन्तर्गत रजिस्ट्रार जनपद आॅफ इण्डिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, राशकार्ड में से कोई एक पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा। कोई दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होते है वे परिवार के दूूसरे सदस्यों की पहचान के लिए भी वैध माने जाएंगे बशर्ते कि सभी सदस्य एक साथ आते है और उन सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाती है।