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बाराबंकी

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड बाराबंकी के माध्यम से वितरित ऋणों की वसूली हेतु वर्तमान में नई एकमुश्त समाधान योजना की गयी लागू

बाराबंकी ।जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) बाराबंकी द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड बाराबंकी के माध्यम से वितरित ऋणों की वसूली हेतु वर्तमान में नई एकमुश्त समाधान योजना लागू की गयी है। योजनान्तर्गत निर्धारित ऋण पर साधारण ब्याज के साथ अवशेष धनराशि की एकमुश्त वसूली की जानी है। इस प्रकार शेष अवधि का सम्पूर्ण चक्रवृद्धि ब्याज एवं दण्ड ब्याज माफ कर दिया जायेगा। राष्ट्रीय निगमों के माध्यम से लाभान्वित व्यक्ति भी इस योजना का लाभ पाने के हकदार होंगे। नई एकमुश्त समाधान योजना 10 मार्च, 2021 से 30 अप्रैल, 2021 तक लागू रहेगी।
उन्होंने बताया कि निगम के ऐसे सभी बकायेदारों जिनके ऋण ओवरड्यू हो चुके है तथा ऋण अदायगी एक मुश्त करना चाहते है कार्यालय से सम्पर्क कर अधिकतम दण्ड ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज माफी का लाभ पा सकते है व अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास ) द्वितीय तल कमरा नम्बर 218 विकास भवन बाराबंकी अथवा सम्बन्धित विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क कर सकते है।

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