अर्नब गोस्वामी को मिली जमानत-फौरन करे रिहा – कोर्ट
उच्चतम न्यायालय ने 4 नवंबर को गिरफ्तार किए गये अर्नब गोस्वामी को निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दी। 2018 में एक इंटीरियर डिजाइनर और उसकी मां के आत्महत्या मामले में गोस्वामी को जेल भेजा गया था इसके अलावा दो आरोपियों को भी जेल भेजा गया था। जहां पर आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए अर्नब को जमानत दे दी है की जेल प्रशासन जल्द से जल्द रिहाई की व्यवस्था करें साथ ही व्यक्ति की आजादी पर प्रहार है। और आत्महत्या के लिए उकसाने मामले में अर्नब गोस्वामी और अन्य आरोपी द्वारा जांच में सहयोग किया जाएगा और कोई भी सबूतों के साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई गई थी। जिसको देखते हुए आज उनको उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतरिम जमानत दी गई है।
इंटीरियर डिजाइनर और उसकी मां की आत्महत्या मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत चीजों पर आजादी पर बंदिश लगाना गैर कानूनी है। वही गोस्वामी के वकील ने कोर्ट में कहा कि महाराष्ट्र सरकार उन्हें निशाना बना रही है साथ ही अर्नब को खतरनाक अपराधियों वाली जेल तलोजा में भी रखा गया जबकि हम लोग खुद मांग कर रहे हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच की जाए और जो दोषी हो उनको सजा दी जाए। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने 50 50 हजार के निजी मुचलके पर अर्नब गोस्वामी समेत दो अन्य आरोपियों को अंतरिम जमानत दे दी है। इससे पहले मुंबई हाई कोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में 18 नवंबर तक रिपब्लिक टीवी के पत्रकार को जेल भेजा था।जिसको लेकर गोस्वामी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की याचिका डाली थी।