सीकर के तत्कालीन मंडल प्रबंधक बाबू लाल कोली को 02 वर्ष की सजा और 70 लाख का जुर्माना लगाया है।

रिपोर्ट:-शिवा वर्मा/यूपी ब्रेकिंग न्यूज़
Jaipur
*सी.बी.आई. की अदालत ने आय से अधिक सम्पति मामलें मे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस सीकर के तत्कालिन मण्ड़ल प्रबन्धक बाबूलाल कोली को सुनायी दो वर्ष की सजा और 70 लाख जुर्माना।*
जयपुर स्थित सीबीआई की विशेष अदालत संख्या 02 के माननीय विशेष न्यायाधीश ने आय से अधिक सम्पति मामले में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, मंडल कार्यालय, सीकर के तत्कालीन मंडल प्रबंधक बाबू लाल कोली को 02 वर्ष की सजा और 70 लाख का जुर्माना लगाया है।
सीबीआई ने दिनांक 05.03.2010 को तत्कालीन मंडल प्रबंधक बाबू लाल कोली के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोपी बाबू लाल कोली, तत्कालीन मंडल प्रबंधक, ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 14.11.1997 से 10.06.2009 की अवधि के दौरान विभिन्न पदों पर लोक सेवक के रूप में काम करते हुए अपने और अपने परिजनों के नाम पर संपत्ति अर्जित की। जो कि उनके वैधानिक आय के स्त्रोत से अधिक थी।
सी.बी.आई ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओ के तहत सीबीआई की विशेष अदालत में दिनांक 03.11.2011 को आरोप पत्र दायर किया था। न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसे 02 वर्ष की सजा एवं रू. 70 लाख का जुर्माना लगाया है। जुर्मान नही भरने पर 06 महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।