
रिपोर्ट :- शिवा वर्मा (संपादक)
संशोधित सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) दिशानिर्देश, 2023 के अंतर्गत माननीय सांसदों को उन कार्यों का चुनाव करने में छूट दी गई है जिन्हें एमपीलैड योजना के अंतर्गत संचालित किया जा सकता है बशर्ते कि इससे समाज के बड़े पैमाने पर लोक हित के लिए टिकाऊ लोक परिसंपत्तियों का सृजन किया जाता हो। एमपीलैड्स दिशानिर्देश 2023 के अनुबंध-VIII में दी गई सांकेतिक सूची में उल्लिखित नहीं किए गए लोक उपयोगिता के कार्यों को दिशानिर्देशों के अध्याय-5 में दी गई योजना की प्रक्रिया और समग्र सिद्धांतों के अध्यधीन किसी सांसद की संस्तुतियों पर सूची में जोड़ा जा सकता है।
सरकार सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के कार्यान्वयन का आकलन करती है।
एमपीलैड योजना के कार्यान्वयन का अंतिम आकलन वर्ष 2021 में किया गया था जिसमें मंत्रालय ने देश भर में 216 जिलों में दिनांक 01 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि के दौरान सृजित एमपीलैड्स कार्यों का तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन किया गया था।
मूल्याकंन की अंतिम रिपोर्ट में निहित जो संस्तुतियां व्यावहारिक और योजना के उद्देश्यों के अनुरूप पाई गई उन्हें संशोधित एमपीलैड्स दिशानिर्देश 2023 में शामिल किया गया है।
यह जानकारी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय राज्य मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह ने लोक सभा में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में दी।