स्टेट हेड शमीम की रिपोर्ट
जनपद बाराबंकी में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लखनऊ खण्ड स्नातक एवं लखनऊ खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2020 स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण एवं निर्विध्न सम्पन्न कराने तथा जनपद में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी बाराबंकी, उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 तथा लोक प्रतिनिधित् अधिनियम 1951 की धारा 135-ग के खण्ड-एक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेशित किया गया गया है कि जनपद बाराबंकी में नियत मतदान दिवस 01 दिसम्बर, 2020 को मतदान की समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से अर्थात 29 नवम्बर 2020 की सायंकाल 5 बजे से 01 दिसम्बर, 2020 को मतदान की समाप्ति तक जनपद बाराबंकी में स्थित समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर माडलशाप, भांग सहित समस्त थोक एवं फुटकर बिक्री की दुकानें, एफएल-78 बार अनुज्ञापन, सीएसडी कैन्टीन अनुज्ञापन 9/9ए तथा एफएल-16/17 के समस्त अनुज्ञापन पूर्णतयाः बन्द रहेंगे। उपरोक्त बन्दी दिवसों में जनपद में उपरोक्तानुसार पूर्णतयाः मद्यनिषेध लागू रहेगा। बन्दी के दिवसों के लिए किसी भी अनुज्ञापी को कोई भी प्रतिफल देय नहीं होगा। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया कि उल्लघंन की स्थिति में अनुज्ञापियों/दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 एवं लोक प्रतिनिधित्व 1951 के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।